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यूपी लोकसेवा आयोग के आरक्षण संबंधी आदेश पर सदन में उठे सवाल

\B- सरकार ने कहा, जो पहले व्यवस्था थी वही अब भी लागू है\Bएनबीटी ब्यूरो, लखनऊविधान परिषद में यूपी लोकसेवा आयोग के आरक्षण संबंधी आदेश पर सवाल उठा। ...

रोहित मिश्रा | Navbharat Times 19 Feb 2020, 6:30 am

\B- सरकार ने कहा, जो पहले व्यवस्था थी वही अब भी लागू है

\Bएनबीटी ब्यूरो, लखनऊ

विधान परिषद में यूपी लोकसेवा आयोग के आरक्षण संबंधी आदेश पर सवाल उठा। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि जो आरक्षण की पहले व्यवस्था थी, वही अब भी लागू है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता।

सपा सदस्य वासुदेव यादव ने कहा, यूपी लोक सेवा आयोग ने हाल ही में आदेश जारी किया कि आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति को केवल आरक्षित श्रेणी में ही नौकरी दी जाएगी। वहीं, अपना दल के आशीष पटेल ने कहा, हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने शासनादेश निकाला कि पिछड़े और दलित वर्ग को अनारक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा, अगर वे अनारक्षित वर्ग की मेरिट में आते हैं। उन्होंने पूछा कि आरक्षण को लेकर क्या अलग-अलग जीओ होंगे? सरकार किसी और ढर्रे चलेगी और यूपी लोक सेवा आयोग दूसरे ढर्रे?

सरकार की तरफ से मंत्री अनिल राजभर ने जवाब दिया कि हम बीते कई दिनों से देख रहे हैं कि विपक्ष निराधार आरोप लगा रहा है। यह भी उसी तरह का प्रकरण है। आरक्षण की व्यवस्था कोई खत्म नहीं कर सकता है। व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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