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यूपी शिक्षक भर्तीः हाई कोर्ट में अटका मामला, फैसले के बाद ही आएगा रिजल्ट

शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ा दी है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद भर्ती रिजल्ट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा।

नवभारत टाइम्स 31 Jan 2019, 7:58 am
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम सांकेतिक चित्र
सांकेतिक चित्र

यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्तियों के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही रिजल्ट जारी हो सकेगा। बुधवार को बहस के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि चूंकि सुनवाई रोज चल रही है अतः अंतरिम आदेश याचिकाओें के निस्तारण तक बढ़ाया जाता है। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।

मामले में पहली सुनवाई पर जस्टिस राजेश सिंह चैहान की बेंच ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए सरकार को परीक्षा परिणाम घोषित करने से रोक दिया था। बुधवार को विशेष वकील के रूप में नियुक्ति प्रशांत चंद्रा ने हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के सामने यूपी सरकार की ओर से बहस की।

वेटेज का मतलब मेरिट से समझौता नहीं
विशेष सरकारी वकील ने कहा कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 1 लाख 37 हजार शिक्षामित्रेां की सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति रद कर दी थी। लेकिन उन्हें दो बार भर्ती में वेटेज देने की जो बात कही है, उसका मतलब यह नहीं है कि मेरिट से समझौता किया जाए। सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में हुई परीक्षा में 1 लाख 7 सौ अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि इस बार 6 जनवरी 2019 को हुई परीक्षा में 4 लाख 10 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों के शामिल होने के कारण क्वालिफाइंग मार्क्स नियत करना आवश्यक हो गया था।

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