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आधार बिना रेल टिकट पर वरिष्ठ नागरिकों को छूट नहीं

रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। 1 अप्रैल से बिना आधार कार्ड सीनियर सिटिजंस को किराए में छूट नहीं मिलेगी, हालांकि 31 मार्च तक यह सुविधा वैकल्पिक है।

नवभारत टाइम्स 19 Jan 2017, 2:03 am

लखनऊ

नवभारतटाइम्स.कॉम senior citizens will not get rebate on rail reservation without aadhar card
आधार बिना रेल टिकट पर वरिष्ठ नागरिकों को छूट नहीं

रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। 1 अप्रैल से बिना आधार कार्ड सीनियर सिटिजंस को किराए में छूट नहीं मिलेगी, हालांकि 31 मार्च तक यह सुविधा वैकल्पिक है। हालांकि एक बार रेलवे सिस्टम पर यात्री और उसके आधार का विवरण आने के बाद अगली बार रिजर्वेशन कराने में पैसेंजर्स को सहूलियत हो जाएगी।

नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ नीरज शर्मा ने बताया रेलवे अभी देश भर में वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण फॉर्म व आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उम्र भरने के बाद किराए में छूट मिल जाती है। लेकिन चेकिंग के दौरान कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हुए पकड़े मिले। इसके बाद रेलवे ने सीनियर सिटिजंस को किराए में छूट देने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि क्रिस ने अपने सॉफ्टवेयर में आधार का विकल्प जोड़ दिया है। इससे सीनियर सिटिजंस को टिकट बनवाते समय आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर देने वालों को किराए में छूट मिल जाएगी, लेकिन 31 मार्च के बाद अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसे ट्रेनों के किराए में छूट नहीं मिलेगी।

महिलाओं को 50 फीसदी की छूट
रेलवे 58 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को टिकट के मूल किराए में 50 फीसदी की छूट देता है। वहीं, पुरुषों को यह सुविधा 60 साल व उससे अधिक होने पर मिलती है। पुरुषों को किराए में 40 फीसदी छूट दी जाती है।

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