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नोएडा, ग्रेनो में इंडस्ट्री लगाने पर कम छूट!

नोएडा, ग्रेटर नोएडा को छोड़कर पश्चिम के दूसरे जिलों में भी इंडस्ट्री लगें, इसके लिए उद्योग विभाग...

आनंद त्रिपाठी | नवभारत टाइम्स 20 Jun 2017, 3:58 am
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम up government will change its industrial policy
नोएडा, ग्रेनो में इंडस्ट्री लगाने पर कम छूट!

नोएडा, ग्रेटर नोएडा को छोड़कर पश्चिम के दूसरे जिलों में भी इंडस्ट्री लगें, इसके लिए उद्योग विभाग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ड्रॉफ्ट में बदलाव करेगा। इसके तहत इन जिलों में निवेश करने वाली कंपनियों को ज्यादा छूट मिलेगी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में उद्योग लगाने वाली कंपनी कम छूट की हकदार होंगी। पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी करने के बाद मिले सुझावों के आधार पर उद्योग विभाग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए एक अलग कैटिगरी बनाएगा। अब तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा और पश्चिम के बाकी जिलों में उद्योग लगाने वालों को मिलने वाली छूट समान है। नई पॉलिसी का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में मंजूरी के लिए जाएगा।

स्टांप ड्यूटी होगी 200-250 प्रतिशत

नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उद्योगों को दी जाने वाली स्टांप शुल्क की छूट का दायरा भी बढ़ाएगा। पॉलिसी अब तक 100 प्रतिशत की स्टांप छूट का प्राविधान है, जिसे अब बढ़ाकर 200 से 250 प्रतिशत तक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और नई रियायतें भी पॉलिसी में शामिल हो सकती हैं।

बुंदेलखंड को मिलेगी सबसे ज्यादा छूट

पॉलिसी में बुंदेलखंड में इंडस्ट्री लगाने वाली कंपनियों को स्टांप ड्यूटी में सबसे ज्यादा छूट दी जाएगी। वहीं, सबसे कम छूट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को मिलेगी। पूर्वांचल और मध्यांचल में उद्योग लगाने वाली कंपनियों को स्टांप ड्यूटी में बराबर छूट मिलेगी। किस इंडस्ट्री को कहां कितनी छूट मिलेगी, इसका प्रस्ताव सोमवार को वित्त विभाग की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

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