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मायावती-मुलायम का बंगला बचाने को सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटेंगे अखिलेश यादव

सियासी मंच पर धुर विरोधी रहे मायावती, कल्याण सिंह से लेकर राजनाथ सिंह तक का बंगला बचाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटने का फैसला किया है। सोमवार को विधानसभा में इसके लिए नया कानून बनाने को विधेयक पेश किया गया।

प्रेम शंकर मिश्रा | नवभारत टाइम्स 29 Aug 2016, 6:16 pm
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम bill presented in up assembly to save mulayam mayawati bungalow
मायावती-मुलायम का बंगला बचाने को सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटेंगे अखिलेश यादव

सियासी मंच पर धुर विरोधी रहे मायावती, कल्याण सिंह से लेकर राजनाथ सिंह तक का बंगला बचाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटने का फैसला किया है। सोमवार को विधानसभा में इसके लिए नया कानून बनाने को विधेयक पेश किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने प्रदेश सरकार से पूछा था कि पूर्व सीएम को पूरी उम्र बंगला किस हैसियत से दिया जाता है? कोर्ट ने प्रदेश सरकार से दो महीने के भीतर उनका बंगला खाली कराने को कहा था। इसके चलते यूपी के पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी, राम नरेश यादव, कल्याण सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज नेताओं का लखनऊ में बंगला छीनने का खतरा पैदा हो गया था। मुलायम सिंह यादव और मायावती ने खुद के लिए आवंटित बंगले में काफी निर्माण कार्य भी कराया है।

सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण संशोधन अधिनियम 2016 पेश किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को उसके अनुरोध पर जीवन भर कोई सरकारी आवास राज्य संपत्ति विभाग द्वारा आवंटित किया जा सकेगा। यही नहीं, नए कानून के जरिए सीएम और मंत्रियों का वेतन भी बढ़ा दिया गया है। सीएम और कैबिनेट मंत्री पहले 12 हजार महीने पाते थे, अब उनका वेतन 40 हजार हो गया है। रिंबर्समेंट भी अब 500 रुपए महीने के बजाय 10 हजार रुपए कर दिया जाएगा।

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