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Abbas Ansari: अब्बास अंसारी को झटका, सर्च वारंट से राहत देने से कोर्ट का इनकार, लखनऊ की विशेष अदालत ने खारिज की याचिका

अदालत ने निचली अदातल द्वारा उनके खिलाफ जारी सर्च वारंट का आदेश बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर याचिका खारिज करते हुए आदेश में स्पष्ट कहा है कि निचली अदालत द्वारा पारित प्रगत आदेश की पुष्टि की जाती है।

Edited byऐश्वर्य कुमार राय | नवभारत टाइम्स 8 May 2022, 3:07 pm
लखनऊ: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लखनऊ की विशेष अदालत से झटका लगा है। अदालत ने निचली अदातल द्वारा उनके खिलाफ जारी सर्च वारंट का आदेश बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर याचिका खारिज करते हुए आदेश में स्पष्ट कहा है कि निचली अदालत द्वारा पारित प्रगत आदेश की पुष्टि की जाती है।
नवभारतटाइम्स.कॉम अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)
अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)


जॉइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस की तरफ से निचली अदालत द्वारा 2 नवंबर 2021 को पारित सर्च वारंट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसपर 15 नवंबर 2021 को कोर्ट ने निर्देश दिया था कि निगरानीकर्ता प्रश्नगत आदेश सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दे।

इस पर जॉइंस कमिश्नर दिल्ली पुलिस द्वारा निगरानी याचिका दायर कर कहा कि निचली अदालत द्वारा बिना सुने तलाशी वारंट जारी करने का आदेश जारी कर दिया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

अदालत ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह एवं पंकज श्रीवास्तव के तर्कों से सहमति व्यक्त करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल अपराधी निगरानी को खारिज कर दिया।
लेखक के बारे में
ऐश्वर्य कुमार राय
ऐश्वर्य कुमार राय नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में बतौर प्रिंसिपल डिजिटल कॉन्टेंट प्रड्यूसर कार्यरत। गृहनगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जहां जन्म से लेकर स्कूल तक शिक्षा-दीक्षा हुई। ग्रैजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता में पीजी-डिप्लोमा की पढ़ाई। पेशेवर सफर देश की एकमात्र त्रिभाषीय एजेंसी UNI-वार्ता से शुरू हुआ। फिर NBT के साथ आगे की यात्रा। दिल्ली और लखनऊ कर्मभूमि। यात्रा, सिनेमा, दर्शन, इतिहास में दिलचस्पी।... और पढ़ें

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