प्रसं, लखनऊ: राज्य सरकार ने प्रदेश में आईटी और उससे जुड़ी कंपनियों के निवेश के लिए उत्तर प्रदेश आईटी एवं स्टार्ट नीति-2016 लागू की है। नई नीति के तहत प्रदेश में आईटी इकाइयों के लिए भूमि और इमारत की खरीद या फिर पट्टे पर लेने के दौरान स्टांप शुल्क में सौ फीसदी की छूट दी जाएगी। बशर्ते इकाई तीन सालों में अपना काम शुरू कर दें। इसी तरह इन इकाइयों के व्यवसायिक कार्य शुरू होने के बाद पांच सालों तक की समयसीमा तक उन्हें विद्युत ड्यूटी में भी सौ फीसदी छूट दी जाएगी। इकाइयों को पांच वर्षों तक भविष्य निधि की सौ फीसदी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी।
नई आईटी नीति: स्टाम्प और विद्युत शुल्क में सौ फीसदी छूट
राज्य सरकार ने प्रदेश में आईटी और उससे जुड़ी कंपनियों के निवेश के लिए उत्तर प्रदेश आईटी एवं स्टार्ट नीति-2016 लागू की है। नई नीति के तहत प्रदेश में ...
नवभारतटाइम्स.कॉम 28 Apr 2016, 9:00 am