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Anvay Suicide Case: रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अरनब गोस्वामी की अंतरिम राहत की अवधि बढ़ी

Anvay Suicide Case Latest News: इंटिरियर डिजाइनर अन्वय नाईक खुदकुशी मामले में शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अरनब गोस्वामी (Republic TV Arnab Goswami) को दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है। इससे उन्हें अलीबाग के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई है।

नवभारत टाइम्स 10 Apr 2021, 3:11 pm
मुंबई
नवभारतटाइम्स.कॉम Anvay suicide case

इंटिरियर डिजाइनर अन्वय नाईक खुदकुशी मामले में शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अरनब गोस्वामी को दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी है। इससे उन्हें अलीबाग के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई है। अरनब के साथ फिरोज शेख और नीतीश सारडा पर अन्वय को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। अन्वय ने मई, 2018 में आरोपियों की कंपनियों की ओर से कथित तौर पर भुगतान नहीं किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी।

तीनों आरोपियों ने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर और उसके आधार पर दाखिल चार्जशीट को खारिज करने का अनुरोध किए हैं। साथ ही, आरोपियों ने अंतरिम राहत मिलने और अलीबाग के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने से छूट मिलने का अनुरोध किया था। इसके पहले तीनों आरोपियों को पांच मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने की छूट दी थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि वह 16 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा।

अगली सुनवाई 23 अप्रैल
शुक्रवार को अरनब के वकील ने जस्टिस एस.एस. शिंदे और जस्टिस मनीष पिटले की पीठ को बताया कि हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को छुट्टी घोषित किया है। इसके चलते याचिकाओं पर सुनवाई बाद में हो सकती है। इसीलिए याचिकाकर्ता को छूट देने वाले अंतरिम आदेश को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने की अगली तारीख 26 अप्रैल है। इस पर पीठ ने सहमति जताते हुए कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करेगी।

अगले आदेश तक पेशी में मिली छूट को बढ़ाया
इस दौरान पीठ ने अगले आदेश तक पेशी में मिली छूट को बढ़ा दिया। इस मामले में अलीबाग पुलिस ने अरनब और अन्य दो आरोपियों को 4 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद तीनों आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2020 को जमानत दे दी थी।

अरनब के खिलाफ पुलिस अधिकारी की मानहानि याचिका खारिज
सेशन कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कवरेज के दौरान किए गए दावे को लेकर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अरनब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस अधिकारी की ओर से दायर मानहानि याचिका को खारिज कर दी है। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखी की ओर से दाखिल याचिका पर विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध कराया गया। इस याचिका में एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी आरोप लगाए गए थे। इस कंपनी के पास रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का मालिकाना हक है।

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