मुंबई : मुंबई के एक अस्पताल में काम करने वाले 31 वर्षीय कर्मचारी को 15 साल की जेल हुई है। उसने 2015 में अपने साथ काम करने वाली एक महिला को दूसरे अस्पताल में नौकरी दिलाने की बात कही। वह उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में महिला को ड्रग्स देकर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो बनाया। वीडियो में उसका चेहरा नहीं आया लेकिन उसके हाथ के टैटू से वह फंस गया और उसे कोर्ट ने सजा सुनाई।
आरोपी ने इस आधार पर बेगुनाह होने का दावा किया कि यौन उत्पीड़न दिखाने वाले वीडियो में व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। उससे कोर्ट में इस बात से इनकार किया कि उसने ही महिला का रेप किया है। उसने कहा कि वीडियो में जर आने वाली शख्स वह नहीं है।
मेडिकल के दौरान डॉक्टर ने देखा टैटू
विशेष न्यायाधीश संजश्री जे घरत ने कहा, 'वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के हाथ पर दिल और तीर के प्रतीक के साथ 'एसबी' का टैटू निशान दिखाई देता है। घटना के बाद आरोपी को तुरंत मेडिकल जांच के लिए रेफर कर दिया गया। उस समय चिकित्सा अधिकारी ने आरोपी के बाएं हाथ पर वही टैटू का निशान देखा था।'
चेंज करवाई टैटू की डिजाइन
ट्रायल के दौरान आरोपी ने टैटू छिपाने की कोशिश की। आरोपी ने पहले के टैटू के स्थान पर मुकुट उभारने का प्रयास किया। अदालत ने आरोपी को बलात्कार, अप्राकृतिक यौन अपराधों, अपराध करने के इरादे से नशीला पदार्थ पिलाने, जबरन वसूली और आईटी ऐक्ट के तहत दोषी पाया।
कोर्ट ने कही यह बात
कोर्ट ने कहा, आरोपी के मोबाइल में वीडियो पाया गया। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के अंगूठे पर वैसी ही टैटू का निशान मिला। अपराध के समय शिकायतकर्ता के साथ उसकी उपस्थिति साबित हुई। ये सारे सबूत उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं।'
पीड़िता ने लगाए थे ये आरोप
पीड़िता ने अदालत को बताया कि यौन उत्पीड़न 5 अगस्त 2015 को हुआ था। उसने कहा कि बाद में आरोपी ने उसके पति और रिश्तेदारों को बलात्कार का वीडियो भेजने की धमकी दी और 10,000 रुपये की मांग की। पीड़िता ने यह भी कहा कि उसने बार-बार फोन किया और उसे धमकाया। आरोपी ने दावा किया कि संबंध सहमति से थे और पति को इस संबंध के बारे में पता चलने के बाद महिला ने उसे झूठा फंसाया।
आरोपी ने इस आधार पर बेगुनाह होने का दावा किया कि यौन उत्पीड़न दिखाने वाले वीडियो में व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। उससे कोर्ट में इस बात से इनकार किया कि उसने ही महिला का रेप किया है। उसने कहा कि वीडियो में जर आने वाली शख्स वह नहीं है।
मेडिकल के दौरान डॉक्टर ने देखा टैटू
विशेष न्यायाधीश संजश्री जे घरत ने कहा, 'वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के हाथ पर दिल और तीर के प्रतीक के साथ 'एसबी' का टैटू निशान दिखाई देता है। घटना के बाद आरोपी को तुरंत मेडिकल जांच के लिए रेफर कर दिया गया। उस समय चिकित्सा अधिकारी ने आरोपी के बाएं हाथ पर वही टैटू का निशान देखा था।'
चेंज करवाई टैटू की डिजाइन
ट्रायल के दौरान आरोपी ने टैटू छिपाने की कोशिश की। आरोपी ने पहले के टैटू के स्थान पर मुकुट उभारने का प्रयास किया। अदालत ने आरोपी को बलात्कार, अप्राकृतिक यौन अपराधों, अपराध करने के इरादे से नशीला पदार्थ पिलाने, जबरन वसूली और आईटी ऐक्ट के तहत दोषी पाया।
कोर्ट ने कही यह बात
कोर्ट ने कहा, आरोपी के मोबाइल में वीडियो पाया गया। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के अंगूठे पर वैसी ही टैटू का निशान मिला। अपराध के समय शिकायतकर्ता के साथ उसकी उपस्थिति साबित हुई। ये सारे सबूत उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं।'
पीड़िता ने लगाए थे ये आरोप
पीड़िता ने अदालत को बताया कि यौन उत्पीड़न 5 अगस्त 2015 को हुआ था। उसने कहा कि बाद में आरोपी ने उसके पति और रिश्तेदारों को बलात्कार का वीडियो भेजने की धमकी दी और 10,000 रुपये की मांग की। पीड़िता ने यह भी कहा कि उसने बार-बार फोन किया और उसे धमकाया। आरोपी ने दावा किया कि संबंध सहमति से थे और पति को इस संबंध के बारे में पता चलने के बाद महिला ने उसे झूठा फंसाया।