मुंबई
मुंबई के पॉश अंधेरी वेस्ट इलाके में 20 अक्टूबर 2011 को दोस्त के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने पर कीनन और रूबेन नाम के दो लड़कों की हत्या कर दी गई थी। मुंबई के सेशन कोर्ट ने इस मामले में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने चारों को हत्या के साथ महिलाओं के साथ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का भी दोषी मानते हुए दो साल की अलग सजा भी सुनाई।
फैसले के बाद कीनन के पिता वालेरिन सैंटस ने कहा, 'अपने बेटे को खोने के बाद हम बहुत दर्द से गुजरे हैं। हमारे लिए यह तकलीफ बता पाना संभव नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसले से आज हमें राहत मिली। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि दोषी ऊपरी अदालत में अपील करेंगे और यह उनका अधिकार है।'
The journey is still not over, we have to go further. They(guilty) will appeal to higher courts, that is their right: Keenan’s father — ANI (@ANI_news) May 5, 2016
सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा, 'मामले में हमने 30 से अधिक गवाह पेश किए थे। मामला हत्या के साथ दो महिलाओं के सम्मान और गरिमा से भी जुड़ा था। हमने कोर्ट से अपील की थी कि समाज को कड़ा संदेश मिले, इसके लिए चारों दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।'
गौरतलब है कि 20 अक्टूबर, 2011 को अंधेरी वेस्ट के अंबोली इलाके में रात दस बजे एक पान शॉप के बाहर हुई झड़प में कीनन(24) और रुबेन (29) की उस समय चार आरोपियों जीतेंद्र राणा, सुनील बोध, सतीश धुलज और दीपक तिवाल ने हत्या कर दी थी, जब इन दोनों ने अपने महिला मित्रों को इन चारों बदमाशों की छेड़खानी से बचाने की कोशिश की थी। छेड़छाड़ की शिकार एक महिला एक मैगजीन की एडिटर थीं, वहीं दूसरी महिला उसी मैगजीन की को-फाउंडर थीं।
इस हत्याकांड पर देशभर में खासकर अंबोली इलाके में सोशल नेटवर्किंग सहित मीडिया में खूब आलोचना हुई और आरोपियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करने की मांग हुई। इन चारों को 23 अक्टूबर, 2011 को गिरफ्तार किया गया था। इस हत्याकांड मामले को शिवड़ी फॉस्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था।
मुंबई के पॉश अंधेरी वेस्ट इलाके में 20 अक्टूबर 2011 को दोस्त के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करने पर कीनन और रूबेन नाम के दो लड़कों की हत्या कर दी गई थी। मुंबई के सेशन कोर्ट ने इस मामले में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने चारों को हत्या के साथ महिलाओं के साथ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का भी दोषी मानते हुए दो साल की अलग सजा भी सुनाई।
फैसले के बाद कीनन के पिता वालेरिन सैंटस ने कहा, 'अपने बेटे को खोने के बाद हम बहुत दर्द से गुजरे हैं। हमारे लिए यह तकलीफ बता पाना संभव नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसले से आज हमें राहत मिली। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि दोषी ऊपरी अदालत में अपील करेंगे और यह उनका अधिकार है।'
The journey is still not over, we have to go further. They(guilty) will appeal to higher courts, that is their right: Keenan’s father — ANI (@ANI_news) May 5, 2016
सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा, 'मामले में हमने 30 से अधिक गवाह पेश किए थे। मामला हत्या के साथ दो महिलाओं के सम्मान और गरिमा से भी जुड़ा था। हमने कोर्ट से अपील की थी कि समाज को कड़ा संदेश मिले, इसके लिए चारों दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।'
गौरतलब है कि 20 अक्टूबर, 2011 को अंधेरी वेस्ट के अंबोली इलाके में रात दस बजे एक पान शॉप के बाहर हुई झड़प में कीनन(24) और रुबेन (29) की उस समय चार आरोपियों जीतेंद्र राणा, सुनील बोध, सतीश धुलज और दीपक तिवाल ने हत्या कर दी थी, जब इन दोनों ने अपने महिला मित्रों को इन चारों बदमाशों की छेड़खानी से बचाने की कोशिश की थी। छेड़छाड़ की शिकार एक महिला एक मैगजीन की एडिटर थीं, वहीं दूसरी महिला उसी मैगजीन की को-फाउंडर थीं।
इस हत्याकांड पर देशभर में खासकर अंबोली इलाके में सोशल नेटवर्किंग सहित मीडिया में खूब आलोचना हुई और आरोपियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करने की मांग हुई। इन चारों को 23 अक्टूबर, 2011 को गिरफ्तार किया गया था। इस हत्याकांड मामले को शिवड़ी फॉस्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था।