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भांजी से अश्लील बातें करना मामा को पड़ा भारी

भांजी के साथ अश्लील व्यवहार करने के आरोप में दो सगे मामाओं को अदालत ने दोषी....

नवभारत टाइम्स 19 Apr 2016, 5:44 am

मुंबई

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भांजी से अश्लील बातें करना मामा को पड़ा भारी


भांजी के साथ अश्लील व्यवहार करने के आरोप में दो सगे मामाओं को अदालत ने दोषी माना है। बोरिवली मेट्रोपॉलिटन अदालत नंबर 24 ने 13 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों आरोपी ट्रस्टियों पर आईपीसी की धारा 509 के तहत लगे आरोप सत्य हैं। दोनों दोषियों को 3-3 महीने की सजा और 30-30 हजार रुपये की जुर्माने की राशि मुकर्रर की गई। मामला चारकोप पुलिस द्वारा अगस्त, 2012 में दर्ज किया गया था। पीड़िता की ओर से पूरा मामला वकील सुबोध पाठक देख रहे हैं।

मातृत्व के लिए छुट्टी देने का मामला

चारकोप पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 2012 में 34 वर्षीय पीड़िता, जो एक बंदरपाखाड़ी स्थित एक नामचीन स्कूल में हेडमिस्ट्रेस है, ने अपने दो सगे मामा के खिलाफ अश्लील बातें व व्यवहार करने का मामला दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि पीड़िता जिस स्कूल में जॉब करती हैं, उसके ट्रस्टी उसके दोनों सगे मामा हैं। उनकी उम्र क्रमशः 65 और 67 वर्ष हैं। सूत्रों के मुताबिक, गर्भवती होने पर जब महिला ने छुट्टी के लिए अर्जी दी तो उनके मामाओं ने उनसे 'हर साल बच्चा पैदा करती है क्या...' जैसे महिला के सम्मान और गरिमा के खिलाफ बातें कीं और उनके साथ गलत तरीके से पेश आए।

इसकी शिकायत जब उसने चारकोप पुलिस स्टेशन में करनी चाही तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। हालांकि, जोन-11 के तत्कालीन डीसीपी डॉ. महेश पाटील के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और दोनों को बोरिवली अदालत में पेश किया। अदालत ने 13 अप्रैल को उन्हें दोषी मानते हुए सजा का एलान किया। फिलहाल अदालत ने दोनों को 30 दिन के भीतर अपील और 15-15 हजार रुपये की 'श्योरिटी' पर रिहा कर दिया।

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