वसं, मुंबई : सीबीआई ने 1993 के बम विस्फोटों के दोषी अबू सलेम के लिए टाडा कोर्ट से उम्र कैद की सजा देने की मांग की है। हालांकि उसने कोर्ट में कहा कि सलेम का अपराध फांसी की सजा की मांग करता है। टाडा कोर्ट में बुधवार को इस मामले में दोषी ठहराए गए दोषियों के वकील अपना पक्ष रखेंगे।
गौरतलब है कि 12 दिसंबर, 1993 को मुंबई में एक ही दिन 12 जगह विस्फोट हुए थे। इनमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। इन विस्फोटों के लिए पिछले महीने 16 जून को टाडा कोर्ट ने 7 आरोपियों में से 6 - अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, फिरोज अब्दुल रशीद खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह खान और रियाज सिद्दीकी को दोषी माना था। इनमें से मुस्तफा दोसा की पिछले दिनों मौत हो गई।
'संधि के कारण फांसी नहीं'
मंगलवार को सीबीआई के वकील दीपक साल्वी ने कोर्ट से कहा, 'अबू सलेम का दोष फांसी की सजा वाला है। मगर पुर्तगाल के साथ प्रत्यर्पण संधि की जिस शर्त के तहत उसे भारत लाया गया था, उससे उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है।