मुंबई
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र सरकार के उन सभी निर्देशों पर रोक लगा दी है जिनमें ऑटो परमिट पाने के लिए मराठी की जानकारी आवश्यक की गई थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद गैर-मराठीभाषियों को भी परमिट मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
जस्टिस वसंती नाईक और वीएम देशपांडे की खंडपीठ इस संबंध में एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकार द्वारा पिछले साल 23 अक्टूबर को पारित उस सरकारी प्रस्ताव (जीआर) को चुनौती दी थी जिसके अनुसार ऑटोरिक्शा चालक के लिए मराठी जानना अनिवार्य होगा और उसे इसके लिए एक परीक्षा पास करनी होगी।