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सभी ट्रेनों में ऑक्सिजन सिलिंडर रखे रेलवे:SC

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को हर ट्रेन में ऑक्सिजन सिलिंडर की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत का कहना है कि यह जीवनरक्षक गैस हर ट्रेन ...

Navbharat Times 20 Oct 2017, 8:30 am

टीएनएन, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को हर ट्रेन में ऑक्सिजन सिलिंडर की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत का कहना है कि यह जीवनरक्षक गैस हर ट्रेन में होनी चाहिए, ताकि सांस की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को आपातकाल में इलाज मिल सके।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेलवे से इस संबंध में एम्स के डॉक्टरों से भी सलाह लेने को कहा है। बेंच ने कहा, यदि कोई यात्री या उसका साथी टिकट कलेक्टर या अटेंडेंट को स्वास्थ्य समस्या के बारे में बताता है, तो यह उसकी ड्यूटी है कि वह अगले स्टेशन को सूचित करे और वहां पहुंचने पर अस्पताल ले जाकर जरूरी इलाज कराया जा सके।' राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से रेलवे को लंबी दूरी की ट्रेनों में एक मेडिकल ऑफिसर, एक नर्स और एक अटेंडेंट मुहैया कराने के आदेश को केंद्र की ओर से चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया।

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