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एल्गार मामला : जमानत पर शनिवार को रिहा हो सकते हैं आनंद तेलतुंबडे

मुंबई, 25 नवंबर (भाषा) एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे को मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसके बाद उनके शनिवार को जेल से रिहा होने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय के शुक्रवार के आदेश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता तेलतुंबडे के वकीलों ने यहां एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश कटारिया के समक्ष जमानत की औपचारिकताएं पूरी कर लीं। उनके वकीलों में से एक ने बताया कि अदालत ने तेलतुंबडे की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। तेलतुंबडे अप्रैल, 2020 में हुई उनकी गिरफ्तारी

भाषा 25 Nov 2022, 9:20 pm
मुंबई, 25 नवंबर (भाषा) एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे को मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसके बाद उनके शनिवार को जेल से रिहा होने की संभावना है।

उच्चतम न्यायालय के शुक्रवार के आदेश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता तेलतुंबडे के वकीलों ने यहां एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश कटारिया के समक्ष जमानत की औपचारिकताएं पूरी कर लीं।

उनके वकीलों में से एक ने बताया कि अदालत ने तेलतुंबडे की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है।

तेलतुंबडे अप्रैल, 2020 में हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही नवी मुंबई स्थित तालोजा जेल में बंद हैं।

बंबई उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर को उन्हें जमानत दे दी थी और कहा था कि पहली नजर में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो किसी भी आतंकवादी गतिविधि में उनकी संलिप्तता दिखाता हो।

उच्च न्यायालय ने हालांकि उनके जमानत के आदेश पर एक सप्ताह के लिए स्थगनादेश लगा दिया था ताकि मामले की जांच कर रही एनआईए उच्चतम न्यायालय जा सके।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह तेलतुंबडे को जमानत देने से संबंधित बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

न्यायालय के आदेश के बाद तेलतुंबडे के वकील ने एनआईए की अदालत में 1,00,000 रुपए का नकद मुचलका भरा है।

एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले के 16 आरोपियों में से जमानत पाने वाले तेलतुंबडे (73) तीसरे आरोपी हैं।

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