मुंबई
महाराष्ट्र सरकार ने आगामी एक दिसंबर से राज्य में स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 1 दिसंबर से राज्य भर में क्लास वन से लेकर सातवीं तक के बच्चों स्कूल बुलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन सभी दिशा निर्देशों का शक्ति से पालन करना तमाम स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा। क्या हैं निर्देश
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों में दो छात्रों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी का होना अनिवार्य किया गया है। सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में मास्क पहनना भी अनिवार्य है। बच्चों से यह अपील भी की गई है कि वे बार-बार अपने हाथ को धोएं और स्कूल को भी साफ रखने में मदद करें। जिन कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं हो पाया है। उनका टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
बॉयोमेट्रिक हाज़िरी नहीं होगी
सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था को इस्तेमाल में ना लाया जाए। साथ ही भीड़- भाड़ वाली स्कूल गतिविधियों खेलों या सामूहिक प्रार्थना आदि से भी बचा जाए। बिना लक्षण वाले लोगों को ही स्कूल परिसर या कक्षा में जाने की अनुमति दी जाए। बच्चे या शिक्षक यदि बीमार हों तो वे स्कूल ना आएं बल्कि जरूरी नियमों का पालन करें। हर छात्र की पहुंच ऑनलाइन शिक्षा तक हो यह सुनिश्चित किया जाए।
स्कूलों की साफ सफाई पर ध्यान
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि यदि स्कूल में एक ही कक्षा के पांच से अधिक बच्चे दो सप्ताह की अवधि के भीतर कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो इस स्कूल में कोविड रोकथाम संबंधी कार्य योजना की गहन समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही स्कूलों के समय समय पर सफाई भी करवाई जानी चाहिए। बच्चे भी करो ना नियमों का कड़ाई से पालन करें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।
महाराष्ट्र सरकार ने आगामी एक दिसंबर से राज्य में स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 1 दिसंबर से राज्य भर में क्लास वन से लेकर सातवीं तक के बच्चों स्कूल बुलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन सभी दिशा निर्देशों का शक्ति से पालन करना तमाम स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों में दो छात्रों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी का होना अनिवार्य किया गया है। सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में मास्क पहनना भी अनिवार्य है। बच्चों से यह अपील भी की गई है कि वे बार-बार अपने हाथ को धोएं और स्कूल को भी साफ रखने में मदद करें। जिन कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं हो पाया है। उनका टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
बॉयोमेट्रिक हाज़िरी नहीं होगी
सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था को इस्तेमाल में ना लाया जाए। साथ ही भीड़- भाड़ वाली स्कूल गतिविधियों खेलों या सामूहिक प्रार्थना आदि से भी बचा जाए। बिना लक्षण वाले लोगों को ही स्कूल परिसर या कक्षा में जाने की अनुमति दी जाए। बच्चे या शिक्षक यदि बीमार हों तो वे स्कूल ना आएं बल्कि जरूरी नियमों का पालन करें। हर छात्र की पहुंच ऑनलाइन शिक्षा तक हो यह सुनिश्चित किया जाए।
स्कूलों की साफ सफाई पर ध्यान
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि यदि स्कूल में एक ही कक्षा के पांच से अधिक बच्चे दो सप्ताह की अवधि के भीतर कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो इस स्कूल में कोविड रोकथाम संबंधी कार्य योजना की गहन समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही स्कूलों के समय समय पर सफाई भी करवाई जानी चाहिए। बच्चे भी करो ना नियमों का कड़ाई से पालन करें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।