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ओला-उबर के किराए पर 8 हफ्ते में फैसला ले महाराष्ट्र सरकार: हाई कोर्ट

​मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह ऐप आधारित ओला-उबर टैक्सियों का किराया तय करने वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आठ हफ्ते के भीतर फैसला करे। बता दें कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित एक कमिटी ने साल 2017 में अपनी रिपोर्ट जमा की थी।

नवभारत टाइम्स 24 Jan 2019, 7:05 am
मुंबई
नवभारतटाइम्स.कॉम मुंबई हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
मुंबई हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह ऐप आधारित ओला-उबर टैक्सियों का किराया तय करने वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आठ हफ्ते के भीतर फैसला करे। इस संबंध में राज्य सरकार ने 2016 में समिति गठित की थी, जिसने 2017 में अपनी रिपोर्ट जमा की थी।

ऐप आधारित टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों का न्यूनतम और अधिकतम किराया तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में चार सदस्यीय एक समिति का गठन किया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी.सी.खटुआ को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।

न्यायाधीश बी.पी. धर्माधिकारी और रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ ने बुधवार को गौर किया कि यह मामला तब से लंबित पड़ा है। अदालत ने कहा कि ‘हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह आठ हफ्ते के भीतर इस रपट पर कोई उपयुक्त निर्णय करे।’

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