मुंबई
कोरोना वायरस का संक्रमण मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। ऐसे में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत शहर के बड़े सरकारी कार्यालयों, बाजारों, पर्यटन स्थल, बस स्टॉप्स, फूड स्ट्रीट्स, शॉपिग मॉल्स, रेलवे स्टेशन पर रैंडम एंटीजन टेस्ट करना होगा। इसके दौरान जांच से मना करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। शनिवार को बीएमसी कमिश्नर ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, महानगर के बड़े सरकारी कार्यालयों, बाजारों, पर्यटन स्थल, बस स्टॉप्स, फूड स्ट्रीट्स, शॉपिग मॉल्स, रेलवे स्टेशन पर रैंडम एंटीजन टेस्ट करना होगा। भीड़भाड़ वाले इलाके में एंटीजेन टेस्ट करते वक्त लोगों के सहमती की जरूरत नहीं है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति टेस्ट कराने से मना करता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन जगहों पर एक हजार टेस्ट रोज
आदेश के मुताबिक, हर रोज शॉपिंग मॉल के बाहर कम से कम 400 एंटीजन टेस्ट करना अनिवार्य है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और MSRTC के बस अड्डों पर कम से कम एक हजार एंटीजन टेस्ट करना अनिवार्य है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, बाजारों, पर्यटन स्थल, बस स्टॉप्स, फूड स्ट्रीट्स पर एक हजार एंटीजन टेस्ट करना है।
शॉपिंग मॉल्स में खुद देना होगा टेस्ट का पैसा
बीएमसी के अनुसार, शॉपिंग मॉल्स में होने वाले एंटीजेन टेस्ट का पैसा टेस्ट कराने वाला व्यक्ति देगा, जबकि अन्य जगहों पर होने कोरोना टेस्ट का पैसा बीएमसी की ओर से दिया जाएगा।
कोरोना वायरस का संक्रमण मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। ऐसे में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत शहर के बड़े सरकारी कार्यालयों, बाजारों, पर्यटन स्थल, बस स्टॉप्स, फूड स्ट्रीट्स, शॉपिग मॉल्स, रेलवे स्टेशन पर रैंडम एंटीजन टेस्ट करना होगा। इसके दौरान जांच से मना करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा।
इन जगहों पर एक हजार टेस्ट रोज
आदेश के मुताबिक, हर रोज शॉपिंग मॉल के बाहर कम से कम 400 एंटीजन टेस्ट करना अनिवार्य है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और MSRTC के बस अड्डों पर कम से कम एक हजार एंटीजन टेस्ट करना अनिवार्य है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, बाजारों, पर्यटन स्थल, बस स्टॉप्स, फूड स्ट्रीट्स पर एक हजार एंटीजन टेस्ट करना है।
शॉपिंग मॉल्स में खुद देना होगा टेस्ट का पैसा
बीएमसी के अनुसार, शॉपिंग मॉल्स में होने वाले एंटीजेन टेस्ट का पैसा टेस्ट कराने वाला व्यक्ति देगा, जबकि अन्य जगहों पर होने कोरोना टेस्ट का पैसा बीएमसी की ओर से दिया जाएगा।