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शराब कंपनियों को मिलेगा आधा पानी, HC के आदेश पर पानी आपूर्ति में कटौती

राज्य में सूखे के कारण पैदा हुई पानी की भारी किल्लत के चलते हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने सरकार को...

नवभारत टाइम्स 27 Apr 2016, 12:19 am

मुंबई

राज्य में सूखे के कारण पैदा हुई पानी की भारी किल्लत के चलते हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने सरकार को बुधवार से ही राज्य में शराब डिस्टलरियों को पानी की आपूर्ति में 50 प्रतिशत कटौती शुरू करने का निर्देश किया है।

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शराब कंपनियों को मिलेगा आधा पानी, HC के आदेश पर पानी आपूर्ति में कटौती


इसके बाद 10 मई से 10 जून तक पानी कटौती को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत की जाएगी। इसी तरह अन्य उद्योगों को भी पानी में भी 25 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश खंडपीठ ने दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि उद्योगों की पानी कटौती के से जो पानी बच रहा है, उसे जनता को पीने के लिए उपलब्ध कराया जाए।

किसे दी जिम्मेदारी
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने शराब कारखानों और उद्योगों की पानी आपूर्ति में कटौती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को सौंपी है। साथ ही, प्रशासन को यह भी निर्देश दिया है कि इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट हाई कोर्ट को और सरकारी वकील को उपलब्ध कराए जाएं। इस बारे में अगली सुनवाई 10 जून को होगी।

पानी पर सुनवाई
मराठवाडा क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लगे शराब कारखानों को उपलब्ध कराए जा रहे भरपूर पानी को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर हाई कोर्ट सुनावई कर रहा है। इससे पहले हाई कोर्ट पानी बचाने के लिए आईपीएल के क्रिकेट मैचों को भी महाराष्ट्र से बाहर आयोजित करने का फैसला सुना चुका है।

राज्य में बचा है 17% पानी
राज्य सरकार से मंगलवार को मिली ताजा जानकारी के मुताबिक राज्य के जलाशयों में केवल 17 प्रतिशत पेयजल ही बचा है। पेयजल की किल्लत इतनी ज्यादा है कि राज्य के 3,500 गांवों और 6,000 वाडों को टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। पिछले साल इसी समय राज्य के जलाशयों में 29 प्रतिशत पानी शेष था।

कहां, कितना पेयजल -

मराठवाडा - 3 प्रतिशत

कोकण - 44 प्रतिशत

नागपुर - 25 प्रतिशत

अमरावती - 17 प्रतिशत

नासिक - 15 प्रतिशत

पुणे - 18 प्रतिशत

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