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अपात्र ठहराए गए जनप्रतिनिधि को मिलेगा सरकार का सहारा

सभासद अपात्र ठहराए जाने पर सरकार के पास कर सकेंगे अपील प्रसं, मुंबई : स्थानीय स्वराज्य संस्था में अपात्र ठहराए गए जनप्रतिनिधियों के लिए फडणवीस ...

Navbharat Times 21 Jun 2017, 8:30 am

सभासद अपात्र ठहराए जाने पर सरकार के पास कर सकेंगे अपील

प्रसं, मुंबई : स्थानीय स्वराज्य संस्था में अपात्र ठहराए गए जनप्रतिनिधियों के लिए फडणवीस सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ऐसे अपात्र जनप्रतिनिधि राज्य सरकार के सामने अपील कर सकेंगे।

किसी राजनीतिक दल का सभासद यदि अपनी पार्टी, गठबंधन अथवा फ्रंट के निर्देश के खिलाफ जाकर मतदान करता है, या फिर मतदान के समय अनुपस्थित रहता है तो उसे उसकी पार्टी उसे अपात्र घोषित कर देती है। अपात्र घोषित होने के बाद वह जनप्रतिनिधि अगले 6 साल तक के लिए किसी भी राजकीय पद पर नहीं रह सकता। इस संबंध में 90 दिनों के भीतर अंतिम फैसला लेने का अधिकार संबंधित जिलाधिकारी अथवा महानगरपालिका आयुक्त के पास होता है, लेकिन अब जिलाधिकारी-आयुक्त के फैसले से असंतुष्ट सभासद 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार के सामने भी अपील कर सकेंगे। इसके लिए फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्य अहर्ता अधिनियम 1987 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है।

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