Assam Pocso Act Will Be Imposed On Who Marry Girls Of 14 To 18 Years
असम में 14 साल से कम की लड़की से शादी पड़ेगी महंगी, हिमंत सरकार लगाएगी ये कड़ा कानून
Assam Cime News: असम की राज्य सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी शख्स चौदह साल से कम की लड़की से शादी करता हुआ पाया गया उसकी पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी की जाएगी। सीएम ने कहा कि यह बीती सरकारों के लचर रवैये की वजह से यह कुप्रथा राज्य में बनी हुई थी।
Curated byराघवेंद्र सिंह | नवभारतटाइम्स.कॉम24 Jan 2023, 11:34 am
गुवाहाटी: असम सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बारे में सोमवार को जानकारी दी। सीएम ने कहा कि राज्य में ऐसा करने वालों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही 14 से 18 साल की लड़कियों से शादी करने वालों की बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत गिरफ्तारी की जाएगी। सीएम ने कहा राज्य में बीती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिनकी लापरवाही की वजह से यह कुप्रथा चली आ रही थी। राज्य सरकार के इस एक्शन से बाल विवाह पर रोक लग सकेगी। असम सरकार की कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया। जिसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है। जिसको लेकर हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बाल विवाह ही है।
सीएम ने आंकड़ों का दिया हवाला
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक राज्य में एक लाख से ज्यादा लड़कियों की शादी उम्र से पहले कर दी गई है। सरमा ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-20) की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। जिसको लेकर उन्होंने कहा कि असम में बाल विवाह की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा, 'हमारे अपने एक सर्वे में पाया गया कि राज्य में महज नौ साल की एक लड़की मां बनी है।'
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में होने वाले बाल विवाह को ऐतिहासिक भूल बताया है। सीएम ने कहा कि चूंकि पिछली सरकारों ने राज्य में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारी शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर देश में सबसे अधिक बनी हुई है। यह एक ऐतिहासिक भूल है और हम इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब से पांच साल में हम असम राज्य को बाल विवाह से पूरी तरह मुक्त कर सकते हैं।'
एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण के अनुसार असम में 20 से 24 उम्र की 31 फीसदी से अधिक महिलाएं हैं। जिनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी। जबकि 2019-20 में राष्ट्रीय औसत 23 फीसदी से अधिक है। इसके साथ ही असम का नवीनतम आंकड़ा 2015-16 के लिए NFHS-4 के जरिए दर्ज किए गए आंकड़े से 1 फीसदी अधिक है। सरमा ने कहा कि राज्य में बाल माताओं का प्रतिशत 11 प्रतिशत से अधिक है।
नवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर प्रोड्यूसर। पत्रकारिता में दैनिक आज, इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसी संस्थाओं में काम करने के बाद टाइम्स इंटरनेट तक 10 साल का सफर जो कानपुर से शुरू होकर दिल्ली और हैदराबाद होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंचा है। हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने और करने की हसरत... बस यहीं तक।... और पढ़ें
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