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Nalanda News : तारीख पर तारीख नहीं जज साहब ने 24 घंटे में सुनाया फैसला, अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी को दी 3 साल की सजा

नालंदा में आठ अक्टूबर को चार साल की मासूम के साथ गांव के ही एक किशोर पर अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगा। नालंदा के किशोर न्याय परिषद में मामला पहुंचा तो दो दिनों के अंदर तीन साल की सजा सुनाई गई।

Edited byसुनील पाण्डेय | नवभारतटाइम्स.कॉम 27 Nov 2021, 6:07 pm

हाइलाइट्स

  • नालंदा किशोर न्याय परिषद का फैसला
  • आरोपी किशोर को दूसरे दिन ही सजा
  • फैसले में रामायण-महाभारत का किया जिक्र
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प्रणय राज, नालंदा
नालंदा के किशोर न्याय परिषद से एक पीड़ित परिवार को दो दिन में इंसाफ मिला है। प्रधान न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने इस मामले में आरोपी किशोर को सजा सुनाई। अप्राकृतिक यौनाचार से जुड़ा केस था।
फैसले में रामायण-महाभारत का जिक्र
नालंदा किशोर न्याय परिषद के जज मानवेंद्र मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि 'जहां नारी की पूजा की जाती है, वहां देवता निवास करते हैं। हमारे देश में कुमारी कन्या को देवी का स्वरूप मानकर कन्या पूजन की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। नारी के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान राम ने दूसरे देश में जाकर रावण को समूल नष्ट कर दिया था।'

किशोरों में आ रही पशु-प्रवृत्ति- जज
जज मानवेंद्र मिश्र ने कहा कि 'नारी के अपमान चीरहरण का बदला लेने के लिए जहां अपने भाइयों से भी महाभारत जैसे भीषण युद्ध करने का प्राचीन इतिहास मौजूद हो। उस देश में किशोरों में ऐसी पशु-प्रवृत्ति आना, निश्चित रूप से समाज के लिए चिंता का विषय है। ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए और किशोरों में महिलाओं के प्रति अच्छे संस्कार और सम्मान विकसित करने के लिए हमें समाज में जागरूकता लानी होगी।'

क्या था पूरा मामला
किशोर न्याय परिषद की सदस्या उषा कुमारी ने बताया कि नालंदा थाना इलाके में पिछले 8 अक्टूबर को गांव के ही 14 वर्षीय किशोर ने 4 वर्षीय मासूम को इमली और चॉकलेट देने के बहाने घर में बुलाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। थाने में मामला दर्ज होने के बाद 25 नवंबर को पुलिस ने अंतिम चार्जशीट दाखिल की। 5 गवाहों की गवाही के बाद महज 2 दिनों में न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने किशोर को 3 साल की सजा सुनाई। इसके पहले भी जज मानवेंद्र मिश्र ने कई ऐसे चर्चित फैसले सुनाए हैं, जो समाज को एक नया संदेश दिया है। उन्होंने हाल के दिनों में मेडल दिखाने पर मारपीट के आरोपी किशोर को सजा से मुक्त कर दिया था।
लेखक के बारे में
सुनील पाण्डेय
सुनील पाण्डेय इस समय nbt.in के साथ Principal Digital Content Producer तौर पर जुड़े हुए हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 16 वर्षों का अनुभव है। ETV News, Zee Media, News18 सहित कई संस्थानों में अहम पद पर रहे। ग्राउंड और रिसर्च स्टोरी पर रिपोर्टिंग में माहिर माने जाते हैं। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खासी पकड़ रखते हैं। TV News के लिए शो बनाने में ​एक्सपर्ट सुनील को डिजिटल माध्यम में दिलचस्पी और सीखने की प्रबल इच्छा इन्हें नवभारत ​टाइम्स डिजिटल तक खींच लाई।... और पढ़ें

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