पटना, आठ जनवरी (भाषा) पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला आवंटित करने के प्रावधान को लेकर मंगलवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायधीश ए पी शाही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्र ने इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी जवाब मांगा है । खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 फरवरी निर्धारित की है । खंडपीठ ने चार सप्ताह में राज्य सरकार और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की कल याचिका खारिज कर दी थी। राज्य सरकार ने उन्हें बंगला खाली करने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तेजस्वी यादव को पटना में 5 देश रत्न रोड स्थित बंगला बिहार की पिछली महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित किया गया था ।
आजीवन बंगला आवंटित किए जाने को लेकर बिहार सरकार, पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस
पटना, आठ जनवरी (भाषा) पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला आवंटित करने के प्रावधान को लेकर मंगलवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायधीश ए पी शाही और न्यायमूर्ति अंजना मिश्र ने इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी जवाब मांगा है । खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 फरवरी निर्धारित की है । खंडपीठ ने चार सप्ताह में राज्य सरकार और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा में
भाषा 8 Jan 2019, 5:15 pm