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Bodh Gaya Blast Case : 2018 में हुए बोधगया ब्लास्ट में 8 JMB आतंकी दोषी करार, 17 को सुनाई जाएगी सजा, जानिए पूरा मामला

Bihar News : ये विस्फोट दलाई लामा और पूर्वी राज्य के तत्कालीन राज्यपाल की निर्धारित यात्रा से पहले हुआ था। आईईडी बिहार में बोधगया मंदिर परिसर और उसके आसपास प्लांट किए गए थे।

Reported byDebashish Karmakar | Edited byरुचिर शुक्ला | टाइम्स न्यूज नेटवर्क 11 Dec 2021, 8:55 am
पटना
2018 के बोधगया ब्लास्ट केस (2018 Bodhgaya Blast Case) में पटना की स्पेशल एनआईए कोर्ट (Patna Nia Court) ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। इसमें जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के नौ आतंकवादियों में से आठ को दोषी करार दिया गया है। इन आतंकियों ने 2018 के बोधगया धमाके में अपनी संलिप्तता को कबूल किया था।

पटना NIA कोर्ट का फैसला, ये आतंकी दोषी करार
एडीजे-XV गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की विशेष एनआईए कोर्ट 17 दिसंबर को आठ दोषियों को सजा सुनाएगी। बिहार में एनआईए का यह पहला मामला है जिसमें आरोपियों ने कोर्ट में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। जिन लोगों को शुक्रवार को उनके कबूलनामे के आधार पर दोषी ठहराया गया, उनमें अहमद अली उर्फ कालू, नूर आलम मोमिन, मोहम्मद आदिल शेख, अब्दुल करीम, मुस्तफिजुर रहमान, आरिफ हुसैन, मोहम्मद पैगंबर शेख और दिलावर हुसैन शामिल थे।

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नौवें आरोपी बांग्लादेश के नागरिक मोहम्मद जेहिदुल इस्लाम, जिसका जेएमबी से संबंध है। उसने अभी तक कोर्ट में कोई इकबालिया याचिका दायर नहीं की है।

इन धाराओं के तहत एक्शन
स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर (एनआईए) लल्लन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि आठ आतंकवादियों को IPC की धारा 121, 121ए और 123, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और दूसरे कानूनों के तहत दोषी ठहराया गया है। नौ में से छह आरोपियों ने इस साल 22 अक्टूबर को विशेष एनआईए अदालत में एक संयुक्त याचिका दायर कर धमाके में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी।


जानिए कैसे हुआ था धमाकापटना में NIA की विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के आठ आतंकवादियों को जनवरी 2018 में तीन आईईडी लगाने के लिए दोषी ठहराया, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट दलाई लामा और पूर्वी राज्य के तत्कालीन राज्यपाल की निर्धारित यात्रा से पहले हुआ था। आईईडी बिहार में बोधगया मंदिर परिसर और उसके आसपास प्लांट किए गए थे। एनआईए की विशेष अदालत शुक्रवार को दोषी ठहराए गए आतंकवादियों को 17 दिसंबर को सजा सुनाएगी।
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Debashish Karmakar

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