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Bihar News : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राजगीर के किसानों की याचिका, मुआवजे को लेकर अदालत पहुंचे थे... पढ़िए क्या था मामला

Nalanda News : बिहार के राजगीर के किसानों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये किसान भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर अदालत पहुंचे थे। पूरा मामला राजगीर आयुध फैक्टरी (Rajgir Ordnance Factory) से जुड़ा है।

Edited byऋषिकेश नारायण सिंह | टाइम्स न्यूज नेटवर्क 17 Jan 2022, 12:47 pm
पटना/नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले मुआवजा बढ़ाने की किसानों की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है। जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

किसानों की याचिका खारिज
पूरा मामला कुछ यूं है कि राजगीर कारखाने के लिए कुल 2900 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसके लिए 1999 में पुराने कानून के तहत वैधानिक अधिसूचनाएं और घोषणाएं प्रकाशित की गई थीं। भूमि को आपातकालीन प्रावधानों के तहत लिया गया था और मुआवजे की घोषणा 12 जून, 2001 को की गई थी। तय की गई राशि भी केंद्र सरकार की तरफ से 2002 के मध्य तक नालंदा डीएम को भेज दिया गया था।
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ये था पूरा मामला
अधिग्रहीत भूमि के स्वामित्व से संबंधित कुछ विवादों के कारण, मामला निर्णय के लिए चला गया, जो अंततः 2010 में तय किया गया था और सभी योग्य भूमि मालिकों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के तहत आधिकारिक तौर पर बुलाया गया था। लेकिन भूस्वामियों ने 2012 में पटना उच्च न्यायालय में मुआवजे की राशि को चुनौती दी। उनके मामलों के लंबित रहने के दौरान, पुराने कानून को निरस्त कर दिया गया और नए कानून के जरिए प्रतिस्थापित किया गया।
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फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान
पटना हाईकोर्ट ने नए कानून के तहत मामले को नए सिरे से विचार के लिए स्वीकार किया। तत्कालीन एएसजी, एसडी संजय की कानूनी सलाह पर, रक्षा मंत्रालय ने पत्र पेटेंट अपील (एलपीए) दायर की, जिसे 22 अप्रैल, 2019 को खंडपीठ की ओर से अनुमति दी गई थी। इसमें नए कानून के तहत भूमि मालिकों की बढ़ी हुई मुआवजे की मांगों को अवैध घोषित किया गया था। इस फैसले के बाद राजगीर के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने इस साल 4 जनवरी को इसे खारिज कर दिया लेकिन बाद में आदेश सुनाया गया।
लेखक के बारे में
ऋषिकेश नारायण सिंह
नवभारत टाइम्स डिजिटल के बिहार-झारखंड प्रभारी। पत्रकारिता में जनमत टीवी, आईबीएन 7, ईटीवी बिहार-झारखंड, न्यूज18 बिहार-झारखंड से होते हुए टाइम्स इंटरनेट तक 17 साल का सफर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरुआत के बाद अब बिहार कर्मस्थल। देश, विदेश, अपराध और राजनीति की खबरों में गहरी रुचि। डिजिटल पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन।... और पढ़ें

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