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अपरहण केस में दोषी ने अदालत में जज पर फेंकी चप्पल, हुई थी पांच साल की सजा

​अपरहण से जुड़े एक मामले में जब आरोपी को जज ने दोषी ठहरा उसे सजा के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया तो उसने जज पर चप्पल फेंक दी। अदालत में मौजुद पुलिसकर्मियों ने तुरंत दोषी को पकड़ा और नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में मामले को रिपोर्ट भी किया।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 4 Aug 2016, 9:14 am
अहमदाबाद
नवभारतटाइम्स.कॉम during sentencing man hurls slipper at judge
अपरहण केस में दोषी ने अदालत में जज पर फेंकी चप्पल, हुई थी पांच साल की सजा

अपरहण से जुड़े एक मामले में जब आरोपी को जज ने दोषी ठहरा उसे सजा के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया तो उसने जज पर चप्पल फेंक दी। अदालत में मौजुद पुलिसकर्मियों ने तुरंत दोषी को पकड़ा और नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में मामले को रिपोर्ट भी किया। अपरहण के दोषी सुनील चौधरी को अडिशनल सेशन जज एआई शेख ने पांच साल जेल की सजा सुनाई।

चौधरी को 2014 दिसंबर में छह साल के मयंक को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। चौधरी ने बच्चे को अगवा कर छह लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने FIR दर्ज होने के नौ दिन बाद ही चौधरी को दबोच लिया था।

ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट ने बुधवार शाम चौधरी को सजा सुनाई। उस वक्त चौधरी का वकील कोर्ट में मौजुद नहीं था। इसलिए जज ने चौधरी को अपनी सजा के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया। सुनील ने जज को गाली देना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि कोर्ट शुरुआत से ही उसकी बात नहीं सुन रही है। जज ने उसे बैठ जाने को कहा, जिससे सुनील गुस्से में आ गया और कठघरे से जज की तरफ चप्पल फेंकी जो जज को नहीं लगी।

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