अहमदाबाद, 24 अगस्त (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने जाली नोट मामले में बरी कर दिये गये एक पाकिस्तानी नागरिक को सोमवार को स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी और अधिकारियों को उसकी वापसी के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सोनिया गोकाणी और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने सूरत में रेलवे पुलिस को पाकिस्तानी नागरिक सज्जाद बुरहानुद्दीन वोरा को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया ताकि वह जाने का जरूरी परमिट हासिल कर पाये। पीठ ने पाकिस्तानी उच्चायोग की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण किया और सूरत रेलवे पुलिस के अधीक्षक को 29 अगस्त तक एनओसी जारी करने का निर्देश दिया ताकि वह अपने देश लौट सके। अदालत ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय को भी एक्जिट परमिट जारी करने तथा अधिक समय तक रूकने के लिए लगने वाली फीस माफ कर देने का निर्देश दिया। पुलिस ने कहा था कि कराची के वोरा को सूरत पुलिस ने 2016 में नोटबंदी के बाद प्रचलन से हट गये जाली नोट के साथ पकड़ा था, तब वोरा धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने अपने रिश्तेदारों के साथ मुम्बई जा रहा था।
गुजरात उच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी नागरिक को स्वेदश लौटने की अनुमति दी
अहमदाबाद, 24 अगस्त (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने जाली नोट मामले में बरी कर दिये गये एक पाकिस्तानी नागरिक को सोमवार को स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी और अधिकारियों को उसकी वापसी के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सोनिया गोकाणी और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने सूरत में रेलवे पुलिस को पाकिस्तानी नागरिक सज्जाद बुरहानुद्दीन वोरा को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया ताकि वह जाने का जरूरी परमिट हासिल कर पाये। पीठ ने पाकिस्तानी उच्चायोग की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण किया और सूरत रेलवे पुलिस के अधीक्षक को 29 अगस्त तक एनओसी
भाषा 25 Aug 2020, 12:41 am