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जीएसटी काउंसिल की बैठक के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में याचिका

चुनावों के बीच जीएसटी काउंसिल की बैठक पर विवाद शुरू हो गया है। गुजरात हाई कोर्ट में जीएसटी काउंसिल की बैठक के खिलाफ शुक्रवार को याचिका दायर की गई। याचिका में इस बैठक और उसमें हुई घोषणा को गैरकानूनी और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया है।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 10 Nov 2017, 9:18 pm
अहमदाबाद
नवभारतटाइम्स.कॉम जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत.
जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत.

चुनावों के बीच जीएसटी काउंसिल की बैठक पर विवाद शुरू हो गया है। गुजरात हाई कोर्ट में जीएसटी काउंसिल की बैठक के खिलाफ शुक्रवार को याचिका दायर की गई। याचिका में इस बैठक और इसमें हुई घोषणा को गैरकानूनी और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया है।

यह भी पढ़ें- आम उपभोक्ता और छोटे कारोबारियों को जीएसटी में बड़ी राहत

गौरतलब है कि गुजरात में 9 नवम्बर को पहले चरण का मतदान है। विपक्ष का लगातार बीजेपी पर आरोप रहा है कि गुजरात चुनाव का फायदा उठाने के लिए बीजेपी बार-बार जीएसटी में बदलाव कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि गुजरात के असंतुष्ट कारोबारियों को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं।

इस बीच शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल ने 23वीं बैठक में आम उपभोक्ताओं के साथ छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दे दी है। बैठक में चोकलेट से लेकर डिटर्जेंट तक आम इस्तेमाल वाली 178 वस्तुओं पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा 18, 12, और 5 फीसदी टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है।

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