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गुजरात: मॉल, कॉम्प्लेक्स में पार्किंग चार्ज के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

​मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेज और कमर्शल कॉम्प्लेक्सेज में पार्किंग चार्ज वसूले जाने के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 10 May 2018, 3:06 pm
अहमदाबाद
नवभारतटाइम्स.कॉम गुजरात हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
गुजरात हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेज और कमर्शल कॉम्प्लेक्सेज में पार्किंग चार्ज वसूले जाने के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस वीएम पंचोली ने गृह विभाग और सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी कर दिया है।

दरअसल, सूरते के रहनेवाले संजीव इजावा ने यह याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपने आवेदन में कहा था कि कई इमारतों का निर्माण बिना पार्किंग फसलिटी के किया गया है। उनके वकीलों ने दलील दी थी कि कई इमारतों ने फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) में से पार्किंग हटा दी थी ताकि सरकार से फायदा मिल सके।

एफएसआई में न आने के कारण पार्किंग स्पेस का कर नहीं देना पड़ता। इसके बाद भी इमारतों में पार्किंग सुविधा के लिए 30 से 40 रुपये लिए जाते हैं जो कि अवैध है। इससे उन्हें काफी फायदा होता है।

याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार के तहत भी जानकारी मांगी है। इसके मुताबिक कमर्शल कॉम्प्लेक्स पार्किंग चार्ज नहीं वसूल सकते। इसलिए सरकार को मॉल्स, मल्टिप्लेक्स और कमर्शल कॉम्प्लेक्स द्वारा वसूले जा रहे पार्किंग चार्ज को अवैध घोषित कर देना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि कई बार लोग पार्किंग चार्ज से बचने के लिए सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिस कारण ट्रैफिक में काफी परेशानी होती है। उन्होंने इसे लेकर सरकार से दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की है। मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
इस खबर को गुजराती में पढ़ें।

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