अहमदाबाद: गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल किए गए मानहानि केस में आज अहम सुनवाई होगी। इसमें यह फैसला हो सकता है कि तेजस्वी यादव को समन भेजा जाए या फिर नहीं। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई के तीन बजे का समय तय है। इसमें आज शिकायतकर्ता की ओर से कुछ गवाह पेश किए जाएंगे। इस मामले में पिछली सुनवाई 8 मई को हुई थी। जिसमें कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने के साथ इंक्वयरी का आर्डर जारी किया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अपने बयान से गुजरात के लोगों का अपमान किया।
अभी तक क्या हुआ?
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 21 मार्च को मीडिया से बातचीत में कहा था कि वर्तमान में परिस्थिति में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं। उन्हें माफ भी कर दिया जाएगा। इसके एक महीने बाद 26 अप्रैल को अहमदाबाद के व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के कोर्ट में मानहानि का केस फाइल किया था। इस मामले में गुजरात राज्य स्थापना दिवस पर 1 मई को पहली सुनवाई हुई थी। इसमें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई हुई थी।पहली सुनवाई में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद एडीशिनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार ने सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तय की। दूसरी सुनवाई में कोर्ट ने इंक्वायरी के आर्डर दिए और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने को कहा। जिससे स्पष्ट हो कि मानहानि हुई। गवाहों की हो सकती है पेशी
तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल करने हरेश मेहता ने अपनी शिकायत में कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के बयान से गुजरात के लोगों का अपमान हुआ है। ऐसे में आज हरेश मेहता की तरफ से तेजस्वी यादव के बयान की रिकॉर्डिंग के बाद आज कुछ लोग बतौर गवाह के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। जो कोर्ट में यह कह सकते हैं कि हां उन्हें भी तेजस्वी यादव के बयान से ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता के पक्ष के मिली जानकारी के अनुसार पांच से छह गवाह कोर्ट में अनुमति के बाद पेश किए जाएंगे जो गुजरात के अलग-अलग हिस्सों से हैं। जिन्होंने तेजस्वी यादव के बयान को सोशल मीडिया के टीवी चैनल के माध्यम से देखा है।
कोर्ट में तीन बजे होगी सुनवाई
एडीशिनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार आज इस मामले में तीसरी सुनवाई करेंगे। गवाहों की पेशी और इंक्वायरी के बाद अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है, क्याेंकि शिकायतकर्ता हरेश मेहता ने इस मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि तेजस्वी ने सामूहिक तौर पर सभी गुजरातियों को ठग बोला है।
अभी तक क्या हुआ?
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 21 मार्च को मीडिया से बातचीत में कहा था कि वर्तमान में परिस्थिति में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं। उन्हें माफ भी कर दिया जाएगा। इसके एक महीने बाद 26 अप्रैल को अहमदाबाद के व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के कोर्ट में मानहानि का केस फाइल किया था। इस मामले में गुजरात राज्य स्थापना दिवस पर 1 मई को पहली सुनवाई हुई थी। इसमें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई हुई थी।पहली सुनवाई में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद एडीशिनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार ने सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तय की। दूसरी सुनवाई में कोर्ट ने इंक्वायरी के आर्डर दिए और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने को कहा। जिससे स्पष्ट हो कि मानहानि हुई।
तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल करने हरेश मेहता ने अपनी शिकायत में कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के बयान से गुजरात के लोगों का अपमान हुआ है। ऐसे में आज हरेश मेहता की तरफ से तेजस्वी यादव के बयान की रिकॉर्डिंग के बाद आज कुछ लोग बतौर गवाह के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। जो कोर्ट में यह कह सकते हैं कि हां उन्हें भी तेजस्वी यादव के बयान से ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता के पक्ष के मिली जानकारी के अनुसार पांच से छह गवाह कोर्ट में अनुमति के बाद पेश किए जाएंगे जो गुजरात के अलग-अलग हिस्सों से हैं। जिन्होंने तेजस्वी यादव के बयान को सोशल मीडिया के टीवी चैनल के माध्यम से देखा है।
कोर्ट में तीन बजे होगी सुनवाई
एडीशिनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार आज इस मामले में तीसरी सुनवाई करेंगे। गवाहों की पेशी और इंक्वायरी के बाद अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है, क्याेंकि शिकायतकर्ता हरेश मेहता ने इस मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि तेजस्वी ने सामूहिक तौर पर सभी गुजरातियों को ठग बोला है।