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नर्स को आत्महत्या के लिए उकसाने पर डॉक्टर समेत दो लोग पुलिस हिरासत में, यौन उत्पीड़न का भी केस

गुजरात के नवसारी में एक डॉक्टर पर नर्स को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। डॉक्टर को दो अन्य लोगों के साथ हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी।

भाषा 27 Oct 2020, 3:24 pm
गुजरात के नवसारी के सरकारी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन और दो अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि फरार चल रहे अस्पताल के दो अन्य कर्मचारियों की तलाश की जा रही है। वेजलपोर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में काम करने वाली नर्स 21 अक्टूबर को गुजरात में अपने अभिभावकों के आवास पर फंदे से लटकी हुई मिली।
नवभारतटाइम्स.कॉम सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर


पुलिस उपाधीक्षक एसजी राणा ने बताया कि कथित तौर पर नर्स के लिखे गए एक पत्र और उसकी मां की शिकायत के आधार पर प्रभारी सिविल सर्जन, महिला के पति और सास को सोमवार रात हिरासत में लिया गया। कोविड-19 की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल की मुख्य नर्स और ऑपरेशन थिएटर के प्रभारी की तलाश की जा रही है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिविल सर्जन पर नर्स का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।

दहेज प्रताड़ना का आरोप
अस्पताल के दो अन्य कर्मियों पर आरोप है कि अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए उसने महिला को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। महिला के पति और सास पर दहेज की मांग और उसके साथ प्रताड़ना करने का आरोप है। महिला ने एक पत्र में अस्पताल के तीन कर्मचारियों का नाम लिया और आग्रह किया कि अंतिम संस्कार के लिए उसके पति और सास को नहीं बुलाया जाए। महिला की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन उसे संबंध बनाने के लिए कह रहे थे और जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसे प्रताड़ित किया।

पुलिस ने बताया कि नवसारी थाने में पांच आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 बी (दहेज मृत्यु), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), 354 (ए) (महिला पर आपराधिक ताकत का इस्तेमाल करना या इस तरह के कृत्य के लिए उकसाना), 498 (ए) (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ित करना) और 114 (अपराध के वक्त आरोपी का मौजूद रहना) और दहेज निषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।

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