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बहुचर्चित BJP नेता भागवत राउत हत्याकांड मामले में 7 आरोपी दोषी करार, 22 को सुनाई जाएगी सजा

Dumka court: 2016 में बीजेपी नेता हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बीजेपी नेता भागवत राउत की हत्या कांड मामले में दुमका की निचली अदालत में 22 नवंबर को सजा पर सुनवाई होगी। हत्याकांड के खिलाफ कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन हुआ था।

Edited byरवि सिन्हा | नवभारतटाइम्स.कॉम 17 Nov 2022, 6:27 pm
दुमका: झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत ने भारतीय जनता के नेता पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत की हत्याकांड से संबंधित छह साल पुराने मामले में सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। दुमका के तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा के बिन्दु पर 22 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। दोषी करार देते हुए न्यायालय ने जमानत पर चल रहे छह आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। जबकि जमानत नहीं मिलने के कारण एक आरोपी पहले से जेल में ही है।
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गुरूवार को जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने सभी को आईपीसी की धारा 302, 34, 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। सजा 22 नवंबर को सुनाई जाएगी। दोष सिद्ध करार देते ही सभी अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भागवत राउत हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आने की सूचना पर कोर्ट में दिनभर गहमागहमी का माहौल रहा। काफी संख्या में समर्थक कोर्ट परिसर में डटे रहें। दोषी करार देते ही सभी अभियुक्तों के चेहरे मुरझा गए ।
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छह वर्ष पहले दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या की गई थी
3 मई 2016 को बीजेपी नेता सह पूर्व जिला परिषद सदस्य भागवत राउत की उनके घर के समीप महुआडंगाल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आनन-फानन में उन्हें दुमका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी।

हत्या के बाद जमकर हुआ था बवाल
बीजेपी नेता भागवत राउत की सरेआम हत्या के बाद शहर में दो दिनों तक जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में जयपाल उर्फ शिशुपाल राउत, शंभू राउत, पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, मुन्ना दुबे और विप्लव शर्मा को आरोपी बनाया गया था। इसमें जमानत नहीं मिलने की वजह से पप्पू राउत को जेल में ही रहना पड़ा। वहीं 6 अभियुक्तों को जमानत मिलने पर जेल से बाहर थे।
लेखक के बारे में
रवि सिन्हा
नवभारत टाइम्स डिजिटल के बिहार-झारखंड टीम में कार्यरत। राजस्थान पत्रिका में दिसंबर 2005 से लेकर अप्रैल 2020 तक झारखंड प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का मौका मिला। दूरदर्शन रांची और आकाशवाणी केंद्र के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक सहायक संपादक के रूप में 17 साल का सफर। रांची एक्सप्रेस, आज, देशप्राण समेत कई अन्य हिन्दी और उर्दू अन्य समाचार पत्रों और वेबपोर्टल के लिए लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से लेखन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 2000 में संवाद समिति एक्सप्रेस मीडिया सर्विस से पत्रकारिता की शुरुआत के बाद 2001 से झारखंड की राजधानी रांची अब कर्मस्थल। देश-विदेश की सामाजिक और राजनीतिक खबरों में विशेष रूचि। पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन और चाहत।... और पढ़ें

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