सिमडेगा
झारखंड के सिमडेगा में एक अदालत ने अवैध गतिविधियों में शामिल होने के मामले में प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के तीन नक्सलियों को 18 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) अमित कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट आनंदमणि त्रिपाठी ने नक्सलियों को दोषी ठहराया था और उन्हें बुधवार को सजा सुनाई गई।
एपीपी ने बताया कि दोषी नक्सलियों राम प्रसाद सिंह, जयचंद सिंह और तुर्तन गुडिया को सजा सुनाई गई। पुलिस ने बानो पुलिस थाना क्षेत्र के साहुबेड़ा में गश्त के दौरान पिछले साल 18 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया था और उनके पास से पीएलएफआई के पर्चे जब्त किए थे। एपीपी ने बताया कि उन्होंने जांच के दौरान स्वीकार किया कि वे पीएलएफआई के नक्सलियों जागे उर्फ जागेश्वर सिंह और गज्जू गोपे के लिए काम करते थे।
झारखंड के सिमडेगा में एक अदालत ने अवैध गतिविधियों में शामिल होने के मामले में प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के तीन नक्सलियों को 18 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) अमित कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट आनंदमणि त्रिपाठी ने नक्सलियों को दोषी ठहराया था और उन्हें बुधवार को सजा सुनाई गई।
एपीपी ने बताया कि दोषी नक्सलियों राम प्रसाद सिंह, जयचंद सिंह और तुर्तन गुडिया को सजा सुनाई गई। पुलिस ने बानो पुलिस थाना क्षेत्र के साहुबेड़ा में गश्त के दौरान पिछले साल 18 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया था और उनके पास से पीएलएफआई के पर्चे जब्त किए थे। एपीपी ने बताया कि उन्होंने जांच के दौरान स्वीकार किया कि वे पीएलएफआई के नक्सलियों जागे उर्फ जागेश्वर सिंह और गज्जू गोपे के लिए काम करते थे।