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Jharkhand: हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, खनन लीज मामले में दायर याचिका पर दिया ये आदेश

Supreme Court on Cm Hemant Soren: खनन लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मेंटेनेबिलिटी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका मामले में सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सीएम हेमंत सोरेन को यह राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया है।

Edited byरवि सिन्हा | नवभारतटाइम्स.कॉम 7 Nov 2022, 5:16 pm
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फाइल फोटो सीएम हेमंत सोरेन

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले की मेंटेनेबिलिटी की बिन्दु पर फैसला सुना दिया है। अदालत से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय हो गया है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर पीआईएल सुनवाई योग्य नहीं है।
सीएम हेमंत सोरेन ने खनन लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।

सीएम हेमंत सोरेन ने खुशी जताई
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है। रांची एयरपोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन ने सिर्फ इतना ही कहा- ‘सत्यमेव जयते’।

इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने शेल कंपनियों में निवेश की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। साथ ही मेंटेनेबिलिटी की बिन्दु पर हेमंत सोरेन की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया था। याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ0 रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत कर रही है।

सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ यह याचिका शिवशंकर शर्मा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 50लाख नकद के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से कुछ महीने से जेल में बंद है।
लेखक के बारे में
रवि सिन्हा
नवभारत टाइम्स डिजिटल के बिहार-झारखंड टीम में कार्यरत। राजस्थान पत्रिका में दिसंबर 2005 से लेकर अप्रैल 2020 तक झारखंड प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का मौका मिला। दूरदर्शन रांची और आकाशवाणी केंद्र के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक सहायक संपादक के रूप में 17 साल का सफर। रांची एक्सप्रेस, आज, देशप्राण समेत कई अन्य हिन्दी और उर्दू अन्य समाचार पत्रों और वेबपोर्टल के लिए लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से लेखन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 2000 में संवाद समिति एक्सप्रेस मीडिया सर्विस से पत्रकारिता की शुरुआत के बाद 2001 से झारखंड की राजधानी रांची अब कर्मस्थल। देश-विदेश की सामाजिक और राजनीतिक खबरों में विशेष रूचि। पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन और चाहत।... और पढ़ें

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