रांची, 28 नवंबर :भाषाः झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो कोन्यायालय का नोटिस स्वीकार नहीं करने के कारण उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय ने आज गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया है । जमानत के लिए उन्हें 50 हजार रूपये का मुचलका देना होगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने गोंदा थाने की पुलिस को वारंट की तामील कर उच्च न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया है। हॉकी झारखंड के महासचिव पीर मोहम्मद की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति अमिताव कुमार गुप्ता की अदालत ने वारंट जारी करने का आदेश दिया। इस मामले में न्यायालय ने सुदेश महतो समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। इस कारण न्यायालय ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया।
झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ उच्च न्यायालय का गिरफ्तारी वारंट
रांची, 28 नवंबर :भाषाः झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो कोन्यायालय का नोटिस स्वीकार नहीं करने के कारण उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय ने आज गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया है । जमानत के लिए उन्हें 50 हजार रूपये का मुचलका देना होगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने गोंदा थाने की पुलिस को वारंट की तामील कर उच्च न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया है। हॉकी झारखंड के महासचिव पीर मोहम्मद की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति अमिताव कुमार गुप्ता की अदालत ने वारंट जारी करने का
भाषा 28 Nov 2018, 10:35 pm