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जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड ने उठाया डीवीसी की कटौती का मामला, मांगे राज्य के GST मुआवजे के 1544 करोड़

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड की ओर से कृषि मंत्री बादल ने राज्य का पक्ष रखा और केंद्र से जीएसटी कंपनशेसन का राशि का भुगतान करने की मांग की।

Lipi 17 Sep 2021, 10:53 pm
रांची
नवभारतटाइम्स.कॉम gst
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते झारखंड के मंत्री बादल पत्रलेख

झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्यों का जीएसटी मुआवजा अवधि को बढ़ाने की मांग बैठक में की। यह अवधि आगामी जून 2022 में खत्म हो रही है।


झारखंड सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए मंत्री बादल ने जीएसटी काउंसिल में सार्वजनिक उपक्रमों पर राज्य सरकार के बकाए के बारे में जानकारी दी और इस बकाया राशि के भुगतान में केंद्र सरकार से सहयोग करने की मांग की। बादल ने कहा कि भारत सरकार केंद्रीय संस्थानों से राज्य को मिलने वाले बकाया राशि को पेंडिंग रखती है, लेकिन डीवीसी झारखंड राज्य को बिना बताए बिजली काट देती है और बकाए भुगतान के लिए नोटिस भी देती है, जो कहीं से उचित नहीं है।

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डीवीसी के बिजली काटने और नोटिस देने का विरोध
डीवीसी के बिजली काटने और नोटिस देने के खिलाफ उन्होंने काउंसिल में जोरदार तरीके से विरोध किया। कोयला के जीएसटी स्लैब में बदलाव की मांग राज्य हित में करने की बातें कहीं। उन्होंने राज्य के जीएसटी मुआवजे के पैसे 1544 करोड़ की मांग की है। रॉयल्टी के रूप में 12725 करोड़ जो झारखंड को मिलना है, उसकी ओर भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ध्यान आकृष्ट कराया।

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'मेडिसिन और उपकरणों में टैक्स की रियायत देने की सराहना करते हैं' उन्होंने कहा कि राज्यों के राजस्व गत स्थितियां और राजकोषीय जरूरतों को सकारात्मकता और सहयोग के भाव से देखे जाने की आवश्यकता है, कोविड काल मे मेडिसिन और उपकरणों में टैक्स की जो रियायत दी गई हैं, उसकी सराहना हम करते हैं। बादल ने बैठक के दौरान कहा कि किसी भी राज्य को समय पर रेवेन्यू लॉसेस की क्षतिपूर्ति जल्द मिले, इसका ख्याल सेंटर रखे। खपत आधारित जीएसटी कर प्रणाली में झारखंड को कर राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसे देखने की आवश्यकता है।

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