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आपके हेलमेट का वजन 1.2KG से ज्यादा तो नहीं, लगेगा 1 हजार का जुर्माना

बाइक या स्कूटी ड्राइव करते वक्त सुरक्षा के साथ-साथ लोग चालान से बचने के लिए भी हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट कैसा भी लोग अभी पहन कर निकल जाते हैं। हेलमेट के वजन पर तो किसी का कभी कोई ध्यान भी नहीं जाता है। लेकिन राजधानी भोपाल में अब हेलमेट के वजन की भी जांच होगी।

नवभारतटाइम्स.कॉम 18 Aug 2020, 1:38 pm
एमपी में ट्रैफिक नियमों को लेकर और अब सख्ती बढ़ने वाली है। परिवहन विभाग, नापतौल और ट्रैफिक पुलिस अब विशेष जांच अभियान के दौरान हेलमेट का वजन भी चेक करवाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अगर किसी चालक के पास 1.2 किलो से ज्यादा का हेलमेट है, तो उसे 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसे लेकर हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सब-स्टैंडर्ड हेलमेट का चलने खत्म करने के लिए यह मानक लागू करने का निर्णय लिया है।
नवभारतटाइम्स.कॉम helmet weight if weight of helmet is more than 1 2 kg then one thousand fine will be imposed
आपके हेलमेट का वजन 1.2KG से ज्यादा तो नहीं, लगेगा 1 हजार का जुर्माना


पूरे राज्य में जल्द होगा लागू

इसे लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते हुए परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि मंत्रालय ने वाहन चालकों को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। इसे अध्ययन करने के बाद पूरे राज्य में जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। यह नहीं इससे अधिक वजन का हेलमेट तैयार करने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी।

1.2 किलो हो हेलमेट का वजन

अभी तक हेलमेट के वजन को लेकर कोई नियम नहीं था। इसलिए कंपनियां अपने तरीके से इसका निर्माण करती थीं। लेकिन परिवहन मंत्रालय ने इसे अब भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल किया है। अब हेलमेट का वजन 1.2 किलो से अधिक नहीं रखना होगा। ट्रैफिक पुलिस भी सिर्फ हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई करती थी।

कंपनी पर भी होगी कार्रवाई

वहीं, हेलमेट अब अनिवार्य सूची में शामिल हो गया है। ऐसे में अगर कोई कंपनी सब-स्टैंडर्ड के हेलमेट का निर्माण करती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए नियम के अनुसार कंपनी पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा, इसके साथ ही छह महीने तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही 1.2 किलो से अधिक वजन का हेलमेट पहनने पर चालक को 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

परिवहन विभाग को नहीं था अधिकार

दरअसल, इससे पहले हेलमेट परिवहन विभाग की अनिवार्य सूची में शामिल नहीं था। इसलिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की जांच में हेलमेट के क्वालिटी की जांच नहीं होती थी। इसलिए घटिया हेलमेट पर कार्रवाई का अधिकार भी नहीं था। अब परिवहन विभाग की टीम, ट्रैफिक पुलिस और नापतौल विभाग संयुक्त रूप से घटिया हेलमेट पर कार्रवाई करेगी।

ये होंगे नियम

राज्य में इस नियम के लागू होने के बाद वाहन चालकों को लाइट वेट हेलमेट लगाने होंगे। इसके साथ ही किसी डीलर को हेलमेट बेचने के लिए परिवहन विभाग से अनुमति लेनी होगी। तय मानक के अनुसार हेलमेट में वेंटिलेटर की भी अनिवार्यता है। वेटिंलेटिर होने की वजह से वाहन चालक को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

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