जिलाधिकारी मनीष सिंह ने सोमवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत इस बाबत आदेश जारी किया।
जिलाधिकारी ने एक अन्य आदेश में कोविड-19 के मरीजों को लगाए जाने वाले दो इंजेक्शन-रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की खरीदी-बिक्री के नियम भी तय कर दिए।
आदेश के मुताबिक अस्पतालों या दवा दुकानों से इन इंजेक्शन को खरीदने के लिए कोविड-19 मरीज का पहचान पत्र, उसके संक्रमित होने की रिपोर्ट और डॉक्टर का पर्चा पेश किया जाना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महामारी का प्रकोप बढ़ने के कारण जिले में रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की मांग बहुत बढ़ गई है।
इस बीच, जिले में कोविड-19 के मरीजों की तादाद नित नये रिकॉर्ड बना रही है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में महामारी के 788 नये मरीज मिले जो दैनिक स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
अधिकारियों ने बताया कि करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में 24 मार्च 2020 से लेकर अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 73,224 मरीज मिले हैं। इनमें से 974 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।