ऐपशहर

MP में बंद होंगे ऑनलाइन जुआ-सट्टे के प्लेटफार्म, सरकार बनाएगी नया कानून

मध्‍य प्रदेश में सरकार जल्‍द ही ऑनलाइन जुआ-सट्टा कानून बनाने जा रही है। प्रदेश में अब ऑनलाइन जुआ-सट्टा कानून पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। मई महीने में ही यह कानून मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फ़ोर्स की बैठक गुरूवार को हुई।

Lipi 27 Apr 2023, 11:31 pm
भोपाल: मध्य प्रदेश में ऑनलाइन जुआ-सट्टा (गैंबलिंग) पर कानून का प्रारूप तैयार हो गया है। सबकुछ ठीक रहा तो मई महीने में ही यह कानून मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फ़ोर्स की बैठक गुरूवार को हुई। इस बैठक में प्रदेश के लिए नवीन सार्वजनिक धूत अधिनियम (Public gambling Act 2023) के पहले ड्राफ़्ट को तैयार कर लिया गया है। इस प्रारूप में ऑनलाइन गैम्बलिंग के विरुद्ध प्रावधानों को शामिल किया गया है। अब टास्क फोर्स की अगली बैठक 4 मई को होगी। इस अंतिम बैठक में नवीन अधिनियम के प्रारूप को राज्य सरकार को अनुशंसा करने हेतु अंतिम रूप दे दिया जायेगा।
नवभारतटाइम्स.कॉम Bhopal


बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1876 लागू है। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए कानून बनाने की बात कही थी। इसके बाद सरकार ने टास्ट फोर्स गठित की थी। इस टास्क फोर्स ने ’सार्वजनिक जुआ अधिनियम 2023’ (ऑनलाइन गैम्ब्लिंग के विरुद्ध प्रावधानों सहित) का ड्रॉफ्ट तैयार कर रही है। टास्क फ़ोर्स को अपनी सभी अनुशंसाएं 15 मई तक प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।

बड़ी समस्या बन गई है ऑनलाइन गैंबलिंग


आपको बता दें कि वर्तमान समय में ऑनलाइन गैंबलिंग एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ऑनलाइन जुएं की लत और इससे जुड़ी बढ़ती आत्महत्याओं की घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नए कानून बनाने की बात कही थी। इसके बाद कानून के प्रारूप को गृह विभाग ने अंतिम रूप दे दिया था।

MP में कट्टरता बर्दाश्‍त नहीं, अवैध मदरसों पर एक्‍शन... CM शिवराज के बयान पर क्‍या है इंदौरियों का जवाब
रिपोर्ट: दीपक राय

अगला लेख

Stateकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
ट्रेंडिंग