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केंद्र की राज्‍यों को सलाह, मध्‍य प्रदेश से सीखें रेप के मामलों की जांच का तरीका

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्‍य सरकारों से कहा है कि वे मध्‍य प्रदेश से यह सीखें कि 60 दिनों के अंदर रेप के मामलों की कैसे जांच कर सजा दिलाई जाती है। मध्‍य प्रदेश में इस साल रेप के 15 मामलों में दोषी पाए गए लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 28 Sep 2018, 10:39 am
भोपाल
नवभारतटाइम्स.कॉम सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्‍य सरकारों से कहा है कि वे मध्‍य प्रदेश से यह सीखें कि 60 दिनों के अंदर रेप के मामलों की कैसे जांच कर सजा दिलाई जाती है। मध्‍य प्रदेश में इस साल रेप के 15 मामलों में दोषी पाए गए लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। मंत्रालय ने मुख्‍य सचिवों को भेजी अडवाइजरी में मध्‍य प्रदेश का उदाहरण देते हुए सजा दिलाने के लिए उसकी तारीफ की।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात समेत तीन मौकों पर मध्‍य प्रदेश की प्रशंसा की थी। संयुक्‍त सचिव पुण्‍य सलिला श्रीवास्‍तव ने अपराध कानून (संशोधन) अध्‍यादेश 2018 का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि रेप के मामलों की 60 दिन के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए। पुण्‍य सलिला ने अपने पत्र में कहा, 'रेप के मामलों की सीसीटीएनएस पर जांच करने पर हमने पाया कि केवल 37 फीसदी एफआईआर की जांच 60 दिन में पूरी हुई।'

उन्‍होंने कहा, 'मध्‍य प्रदेश में 72 फीसदी मामलों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया।' गृह मंत्रालय ने पाया कि 12 मामलों में यौन उत्‍पीड़न के दोषी लोगों को मौत की सजा दी गई। पुण्‍य सलिला ने कहा, 'इन मामलों में पुलिस, अभियोजन पक्ष और न्‍यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया कि जांच समय पर पूरी जाए और ट्रायल हर दिन हो ताकि जल्‍द खत्‍म हो सके।

डायरेक्‍टर (अभियोजन) राजेंद्र कुमार ने कहा कि यह लक्ष्‍य हासिल करना आसान नहीं था। उन्‍होंने कहा, 'सतना के एक मामले में हम चार साल रेप पीड़‍िता को कोर्ट नहीं लाए और सुनवाई पूरी की।' यह मासूम बच्‍ची अभी भी बिस्‍तर पर है और उसका इलाज चल रहा है। दिल्‍ली की एक अदालत के समक्ष विशेष याचिका दाखिल की गई है ताकि एक मैजिस्‍ट्रेट मुहैया कराया जा सके और बच्‍ची का बयान दर्ज किया जाए।

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