ठाणे, एक अगस्त (भाषा) ठाणे की एक विशेष अदालत ने साल 2013 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 28 साल के एक निजी शिक्षक को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) मामलों के विशेष न्यायाधीश एस पी गोंधालेकर ने पिछले सप्ताह नवी मुंबई के दिघा के निवासी दोषी प्रशांत संकटप्रसाद त्रिपाठी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसमें से त्रिपाठी को दस हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोल्कर ने अदालत से कहा कि त्रिपाठी ने 12 फरवरी 2013 को लड़की से बलात्कार किया। तब 15 साल की रही पीड़िता ट्यूशन के लिए त्रिपाठी के घर जाया करती थी। लोक अभियोजक ने कहा कि घटना वाले दिन, त्रिपाठी ने लड़की को अपने आवास पर बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद करके लड़की से बलात्कार किया।
बलात्कार मामले में शिक्षक को सात साल का सश्रम कारावास
ठाणे, एक अगस्त (भाषा) ठाणे की एक विशेष अदालत ने साल 2013 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 28 साल के एक निजी शिक्षक को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) मामलों के विशेष न्यायाधीश एस पी गोंधालेकर ने पिछले सप्ताह नवी मुंबई के दिघा के निवासी दोषी प्रशांत संकटप्रसाद त्रिपाठी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसमें से त्रिपाठी को दस हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोल्कर ने अदालत से कहा कि
भाषा 1 Aug 2019, 6:50 pm