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कोपर्डी गैंगरेप-हत्याकांड में 3 लोग दोषी

वर्ष 2016 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला स्थित कोपर्डी गांव में 15 वर्षीय एक छात्रा से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में सत्र अदालत ने 3 लोगों को दोषी करार दिया है।

नवभारत टाइम्स 19 Nov 2017, 10:23 am
अहमदनगर
नवभारतटाइम्स.कॉम सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

वर्ष 2016 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला स्थित कोपर्डी गांव में 15 वर्षीय एक छात्रा से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में सत्र अदालत ने 3 लोगों को दोषी करार दिया है। इस घटना के बाद मराठा समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश था और उन्होंने महीनों पूरे राज्य में आंदोलन किया था, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था।

शनिवार को अडिशनल स्पेशल जज सुवर्णा केवाले ने जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भावल और नितिन गोपीनाथ भाईलुमे को बलात्कार, हत्या और आपराधिक साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया। सजा की घोषणा 22 नवंबर को किए जाने की उम्मीद है। गौरतलब है पीड़िता मराठा समुदाय की थी। कोपर्डी गांव में 13 जुलाई 2016 को पीड़िता की क्षत-विक्षत लाश मिली थी।

अहमदनगर पुलिस ने 7 अक्टूबर को कोर्ट में 350 से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (रेप) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था। न्याय में देरी पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस सरकार की काफी आलोचना की थी और इस्तीफा मांगा था। पीड़िता के पिता ने कोर्ट से आरोपियों की फांसी की मांग की है।

न्यायालय के निर्णय का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद अशोक चव्हाण ने कहा, दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि उस तरह की घटना फिर से राज्य में नहीं हो। राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।

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