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महाराष्ट्र: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 2 साल की सजा, पहले भी हुई है रेप केस में सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 57 वर्षीय एक व्यक्ति को उसके पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के जुर्म में दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

भाषा 6 May 2019, 3:30 pm
ठाणे
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 57 वर्षीय एक व्यक्ति को उसके पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के जुर्म में दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। व्यक्ति को इससे पहले भी बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिया गया था।

जिला न्यायाधीश एस ए सिन्हा ने शनिवार को अपने आदेश में आरिफ अहमद मेमन को भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (यौन लालसा से किसी महिला को गलत तरीके से छूना या शारीरिक संपर्क की पेशकश करना) के तहत दोषी करार दिया। आरोपी मजदूरी करता है।

न्यायाधीश ने उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के वकील के अनुसार आरोपी ने 17 मई 2017 को यहां के भिवंडी शहर के एक इलाके में अपने घर के बाहर बैठी लड़की को गलत तरीके से छुआ था। उस समय पीड़िता 12 साल की थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि आरोपी को 2010 में एक अदालत ने इसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत दोषी करार दिया था और मामले में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी

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