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धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्‍यता: केरल हाई कोर्ट ने नियम बनाने का दिया निर्देश

केरल हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक ऐसे अथॉरिटी का गठन करने के लिए नियम बनाए जो लोगों के इस्‍लाम धर्म अपनाने को अपनी स्‍वीकृति दे। न्‍यायाधीश सीटी रविकुमार और एएम बाबू की खंडपीठ ने मुवत्‍तपुझा के रहने वाले 50 वर्षीय तदेवूस उर्फ अबू तालिब के वकील सुनील नायर की ओर से दायर याचिका पर दिया।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 13 Jul 2018, 10:20 am
कोच्चि
नवभारतटाइम्स.कॉम फाइल फोटो: केरल हाई कोर्ट
फाइल फोटो: केरल हाई कोर्ट

केरल हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक ऐसे अथॉरिटी का गठन करने के लिए नियम बनाए जो लोगों के इस्‍लाम धर्म अपनाने को अपनी स्‍वीकृति दे। न्‍यायाधीश सीटी रविकुमार और एएम बाबू की खंडपीठ ने मुवत्‍तपुझा के रहने वाले 50 वर्षीय तदेवूस उर्फ अबू तालिब के वकील सुनील नायर की ओर से दायर याचिका पर दिया।

ईसाई से इस्‍लाम धर्म अपनाने वाले एक याचिकाकर्ता ने इस संबंध में हाई कोर्ट में एक न्‍यूज रिपोर्ट पेश किया। इस खबर में वर्ष 2000 में ईसाई से इस्‍लाम धर्म अपनाने वाले एक व्‍यक्ति के अंतिम संस्‍कार को लेकर पैदा हुए विवाद का जिक्र है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उस व्‍यक्ति ने हालांकि इस्‍लाम धर्म अपना लिया था लेकिन उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई रेकॉर्ड नहीं थी।

अबू तालिब ने हाई कोर्ट से इस मामले में हस्‍तक्षेप की अपील की। याचिकाकर्ता ने मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐप्‍लीकेशन ऐक्‍ट, 1937 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम नहीं बनाने पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि इस कानून के सेक्‍शन 4 के तहत एक अथॉरिटी के लिए नियमों को बनाना होगा।

याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि हालांकि ऐक्‍ट कहता है कि सरकार नियम बना सकती है लेकिन इस 'सकते' शब्‍द को 'अनिवार्य' के रूप में लेना चाहिए। राज्‍य सरकार के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि तीन महीने के अंदर उचित नियम बनाए जाएंगे। सरकारी वकील के इस बयान के बाद हाई कोर्ट ने तीन महीने के अंदर नियम बनाने का आदेश देकर याचिका का निपटारा कर दिया।

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