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गोवा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना दंडनीय अपराध होगा: पर्रिकर

​गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा कि गोवा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना जल्द ही दंडनीय अपराध होगा और इसके लिए 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

भाषा 1 Feb 2018, 7:42 pm
पणजी
नवभारतटाइम्स.कॉम manohar

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा कि गोवा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना जल्द ही दंडनीय अपराध होगा और इसके लिए 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इससे पहले दिल्ली में भी इस तरह का नियम लागू किया जा चुका है।

राज्य पंचायत विभाग की ओर से आयोजित स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्रिकर ने कहा, ‘जल्द ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना दंडनीय अपराध होगा। हम नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाएंगे। राज्य सरकार विधानसभा के बजट सत्र के बाद इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करेगी।’

बजट सत्र इसी महीने शुरू होना है। पर्रिकर ने कहा कि सड़कों पर इधर-उधर पड़ी हुई शराब की खाली बोतलों से सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलता है, इसे रोकने के लिए दंडनीय प्रावधान की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सरकार कचरा प्रबंधन कानून में संशोधन करेगी जिसके तहत इस तरह के अपराधों पर जुर्माने का प्रावधान होगा।’

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