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दुर्घटना में गंवाईं आंखें, कोर्ट ने दिलाया एक करोड़ रुपये का मुआवजा

तिरुपुर की एक अदालत ने एक बीमा कंपनी को पांच साल पहले दुर्घटना में अपनी आंखें गंवाने वाले 47 वर्षीय एक व्यक्ति को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने का शनिवार को आदेश दिया। तिरुपुर की एक लोक अदालत में जब मामला सुनवाई के लिए आया तो निजी बीमा कंपनी ने के जयप्रकाश भूपति को मुआवजे का भुगतान करने पर सहमति जता दी।

भाषा 8 Sep 2018, 10:56 pm
कोयंबटूर
नवभारतटाइम्स.कॉम 65409699

तिरुपुर की एक अदालत ने एक बीमा कंपनी को पांच साल पहले दुर्घटना में अपनी आंखें गंवाने वाले 47 वर्षीय एक व्यक्ति को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने का शनिवार को आदेश दिया। तिरुपुर में द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की लोक अदालत में जब मामला सुनवाई के लिए आया तो निजी बीमा कंपनी ने के जयप्रकाश भूपति को मुआवजे का भुगतान करने पर सहमति जता दी।

एक डाइंग कंपनी में काम करने वाले भूपति मार्च 2013 में अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकल से जा रहे थे, तभी उल्टी दिशा से आ रहे एक दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल भूपति को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी दोनों आंखें इस हादसे में चली गईं। उसी साल जून में तिरुपुर के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में मुआवजे के लिये एक मामला दायर किया गया और 2016 से मामले पर सुनवाई चल रही थी।

भूपति और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में हिस्सा लिया। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने पर सहमति जता दी। इसपर दंपति ने भी सहमति जताई। तत्काल भूपति के नाम का चेक तैयार किया गया और प्रधान जिला न्यायाधीश एस अली ने यह चेक उनकी पत्नी को सौंपा।

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