विस, चंडीगढ़ : असोसिएटिड जनरल लिमिटेड (एजेएल) केस में ईडी की इनफोर्समेंट केस इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट को खारिज करने की अपील वाली कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा की याचिका पर हाईकोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत से इनकार कर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जांच एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। ऐसे में जांच पर रोक की अपील पर फिलहाल सुनवाई आवश्यक नहीं है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 86 वर्षीय कोषाध्यक्ष मोती लाल वोरा से हाल ही में ईडी ने पूछताछ की थी। वोरा एजेएल के अध्यक्ष हैं।