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42 साल तक की उम्र के युवाओं को मिल सकेगी हरियाणा में सरकारी नौकरी

हरियाणा राज्य में बेरोजगारों की बड़ी संख्या का सामना कर रही खट्टर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी नोकरियों में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

नवभारतटाइम्स.कॉम 12 Jun 2018, 11:13 pm
चंडीगढ़
नवभारतटाइम्स.कॉम सीएम मनोहर लाल खट्टर (फाइल फोटो)
सीएम मनोहर लाल खट्टर (फाइल फोटो)

हरियाणा राज्य में बेरोजगारों की बड़ी संख्या का सामना कर रही खट्टर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी नोकरियों में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले का व्यापक स्तर पर असर पड़ने के आसार हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के इस फैसले को मिशन 2019 के लिए एक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। बता दें कि हरियाणा की खट्टर सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर इससे पहले भी विपक्ष के निशाने पर रही है, जिसके बाद अब इस फैसले से कई निशाने साधने का प्रयास भी किया गया है।

मंगलवार को इस फैसले के बारे में राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों, रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और सभी उपायुक्तों को इस संबध में पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही उपमण्डल अधिकारियों (नागरिक), निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को भी सरकार के इस निर्णय के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग से स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी
उन्होंने बताया कि सरकारी सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने से संबंधित प्रावधानों को विभाग अपने स्तर पर अपने सेवा नियमों में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सीएमएम, सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग और हरियाणा लोक सेवा आयोग या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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