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यूपी में लव जिहाद पर अध्यादेश, अनिल विज बोले- योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद.. हरियाणा में भी जल्द बनेगा कानून

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उनकी सरकार भी लव जिहाद पर जल्दी ही कानून बनाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश कैबिनेट की ओर से लव जिहाद से संबंधित अध्यादेश पास किए जाने पर खुशी जताई।

नवभारतटाइम्स.कॉम | 25 Nov 2020, 12:00 pm

हाइलाइट्स

  • लव जिहाद के खिलाफ यूपी में अध्यादेश, अनिल विज ने जताई खुशी
  • विज बोले- हरियाणा में भी जल्दी बनेगा लव जिहाद के खिलाफ कानून
  • लव जिहाद पर कानून लाने पर योगी आदित्यनाथ की सराहना की
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नवभारतटाइम्स.कॉम अनिल विज
अनिल विज
चंडीगढ़
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर (Love jihad Ordinance News in UP) गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग (Uttar Pradesh Cabinet) में मंगलवार को पास हो गया। इसके बाद अब हरियाणा में भी लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने यह संकेत दिया है।
विज ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर बने कानून को सरकार से मिली मंजूरी पर खुशी जताई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को इसके लिए बधाई भी दी। विज ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में लव जिहाद के गुनहगारों पर ऐक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा भी जल्दी ही लव जिहाद पर कानून बनाएगा।


बता दें कि योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार के अध्यादेश में दूसरे धर्म में शादी करने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए शादी से पहले 2 माह की नोटिस देना होगा। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके अलावा अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

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