चंडीगढ़, तीन जुलाई (भाषा) प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के अमेरिका निवासी सदस्य गुरपतवंत सिह पन्नुन पर शुक्रवार को हरियाणा पुलिस ने राज्य के लोगों को ऑटोमेटिड फोन कॉल के माध्यम से भारत में आतंकवाद को भड़काने तथा राजद्रोह को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पन्नुन और आठ अन्य को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के नये प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया था। पन्नुन ने खालिस्तान 2020 जनमत संग्रह का आयोजन किया था। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि पन्नुन के खिलाफ गुड़गांव थाने में यूएपीए की धाराओं 10 (ए) और 13 तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 124-ए तथा 153-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। यूएपीए की धारा 10 (ए) किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने और उसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए काम करने के अपराध को परिभाषित करती है, वहीं धारा 13 आतंकवाद को भड़काने के अपराध को परिभाषित करती है। दोनों अपराधों में दोष साबित होने पर क्रमश: दो साल तथा सात साल कैद की सजा का प्रावधान है। इसी तरह आईपीसी की धारा 124-ए राजद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है जिसमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है, वहीं धारा 153-ए धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, आवास, भाषा आदि के आधार पर लोगों के विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के अपराध से संबंधित है और इसमें तीन साल तक की कैद का प्रावधान है। यादव ने कहा कि राज्य के लोगों को ऑटोमेटिड फोन कॉल करने और भड़काने के मामले में पुलिस उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘पन्नुन अमेरिका से भारत के खिलाफ ऑटोमेटिड फोन कॉल के माध्यम से अलगाववादी अभियान चला रहा है और भारत की संप्रभुता, एकता तथा क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने के मकसद वाली गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है।’’ उन्होंने कहा कि अपने अलगाववादी एजेंडा के तहत ‘जनमत संग्रह 2020’ के लिए जोर दे रहे एसएफजे का सदस्य होने के नाते पन्नुन देश के सांप्रदायिक सौहार्द और एकता के लिए बड़ा खतरा है।
हरियाणा पुलिस ने एसएफजे के सदस्य पन्नुन के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया
चंडीगढ़, तीन जुलाई (भाषा) प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के अमेरिका निवासी सदस्य गुरपतवंत सिह पन्नुन पर शुक्रवार को हरियाणा पुलिस ने राज्य के लोगों को ऑटोमेटिड फोन कॉल के माध्यम से भारत में आतंकवाद को भड़काने तथा राजद्रोह को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पन्नुन और आठ अन्य को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के नये प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया था। पन्नुन ने खालिस्तान 2020 जनमत संग्रह का आयोजन किया था। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि पन्नुन के खिलाफ गुड़गांव थाने में
भाषा 3 Jul 2020, 10:10 pm